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अमेरिका : बुरे फंसे डोनाल्ड ट्रंप, धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने लगाया 355 मिलियन डॉलर का जुर्माना

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अमेरिका : बुरे फंसे डोनाल्ड ट्रंप, धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने लगाया 355 मिलियन डॉलर का जुर्माना
न्यूयॉर्क। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यूयॉर्क की अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में ट्रंप को सजा सुनाई है। कोर्ट ने ट्रंप और उनके व्यापारिक संगठनों पर धोखाधड़ी के मामले में 355 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कोर्ट ने न्यूयॉर्क प्रांत अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा दर्ज कराए गए व्यापारिक धोखाधड़ी मामले में शुक्रवार को लगाया। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने जज से अनुरोध किया था कि वह डोनाल्ड ट्रंप को 370 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के लिए कहें। लेकिन, जज ने अपने फैसले में 355 मिलियन डॉलर का भुगतान करने को कहा है।

कोर्ट ने 90 पन्नों का फैसला सुनाया

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, धोखाधड़ी के मामले में न्यूयॉर्क काउंटी के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के खिलाफ 90 पन्नों का फैसला सुनाया है। जनवरी में समाप्त हुए ट्रायल में डोनाल्ड ट्रम्प और उनके दो बेटों को अपनी संपत्तियों में भारी वृद्धि के लिए जिम्मेदार पाया गया था। हालांकि, ट्रम्प और उनके बेटों ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस मामले को "मेरे साथ धोखाधड़ी" और "राजनीतिक खेल" करार दिया है। जज आर्थर एंगोरोन का फैसला एक महीने की लंबी सुनवाई के बाद आया है।

तीन साल के लिए निदेशक के काम पर रोक

जज ने एक स्वतंत्र मॉनिटर की नियुक्ति को जारी रखते अनुपालन के लिए एक स्वतंत्र निदेशक की स्थापना का आदेश दिया और कुछ वर्षों के लिए न्यूयॉर्क में व्यापार करने के प्रतिवादियों के अधिकार को सीमित कर दिया। अदालत ने ट्रम्प, एलन वीसेलबर्ग ( ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी ) और जेफरी मैककोनी (ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन के पूर्व नियंत्रक) को किसी भी न्यूयॉर्क निगम या अन्य कानूनी इकाई के अधिकारी या निदेशक के रूप में काम करने से तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। फैसले के अनुसार, वे तीन साल तक कंपनी के निदेशक के रूप में काम नहीं कर सकते।

दोनों बेटों पर भी लगाया जुर्माना

कोर्ट ने वीसेलबर्ग और मैककोनी को राज्य में किसी भी न्यूयॉर्क निगम या इसी तरह की व्यावसायिक इकाई के वित्तीय नियंत्रण कार्य में सेवा करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। ट्रंप के साथ-साथ कोर्ट ने उनके दोनों बेटों को भी सजा सुनाई है। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप को चार-चार मिलियन अमेरिकी डॉलर का अर्थदंड सुनाया है। साथ ही ट्रंप के दोनों बेटे भी दो साल तक न्यूयॉर्क वाली कंपनी में निदेशक के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। एरिक ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने फैसले की आलोचना की है और ट्रम्प के वकील क्रिस किस ने अपील करने की योजना का भी संकेत दिया है। मामले की सुनवाई 02 अक्टूबर, 2023 को शुरू हुई थी और 11 जनवरी, 2024 को समाप्त हुई थी। इस मामले में ट्रम्प कई बार अदालत में उपस्थित हुए थे। ये भी पढ़ें- चौथी बार शांति के नोबेल के लिए नामित हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
Mithilesh Yadav
By Mithilesh Yadav

वर्तमान में पीपुल्स समाचार के डिजिटल विंग यानी 'पीपुल्स अपडेट' में बतौर सीनियर सब-एडिटर कार्यरत हूं।...Read More

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