दतिया उपचुनाव:291 मतदान केंद्रों पर वोटिंग, 2500 से ज्यादा जवान तैनात; CCTV और वेबकास्टिंग से निगरानी

मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया। अब 30 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जिले के 291 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। इस उपचुनाव में 2.20 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है।
बाहरी लोगों को जिला छोड़ने के निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के निर्देश पर चुनाव प्रचार में शामिल प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और बाहरी लोगों को 28 जुलाई शाम 6 बजे तक दतिया जिले की सीमा छोड़ने के निर्देश दिए गए। इसके बाद पुलिस ने होटल, लॉज और धर्मशालाओं में ठहरे लोगों की जांच अभियान तेज कर दिया है।
233 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी
निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया के लिए 320 मतदान दल और 1,280 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। सभी कर्मचारियों की नियुक्ति दतिया विधानसभा क्षेत्र के बाहर से की गई है ताकि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन ने 233 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 28 केंद्रों को वल्नरेबल घोषित किया है। इन केंद्रों पर 215 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए CRPF, मध्य प्रदेश पुलिस और विशेष सशस्त्र बल (SAF) के जवान प्रत्येक बूथ पर मौजूद रहेंगे।
वेबकास्टिंग और CCTV से होगी निगरानी
मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए सभी मतदान केंद्रों के साथ-साथ 12 प्रमुख चेक पोस्टों पर वेबकास्टिंग और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। वहीं सेक्टर अधिकारियों के वाहनों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सके।
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आचार संहिता के दौरान 98 लाख रुपये नकद जब्त
आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए अब तक 98 लाख रुपये नकद, 1,685 ग्राम चांदी और 8.5 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए हैं। इसके अलावा आचार संहिता उल्लंघन के 6 मामलों में FIR भी दर्ज की गई है।
85 दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं ने घर से किया मतदान
निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई थी। इस प्रक्रिया में 86 पात्र मतदाताओं में से 85 ने अपने घर से मतदान किया।
48 घंटे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक
प्रशासन के अनुसार मतदान दलों को 29 जुलाई सुबह 5 बजे से मतदान सामग्री वितरित की जाएगी। मतदान केंद्रों के 200 मीटर दायरे में चुनाव कार्यालय खोलने और भीड़ एकत्र करने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं प्रचार समाप्त होने के बाद 48 घंटे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लागू रहेगी।
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गुरु पूर्णिमा पर पीतांबरा पीठ में दर्शन की अनुमति
चुनाव के बीच पड़ रही गुरु पूर्णिमा को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं को पीतांबरा पीठ में दर्शन की अनुमति रहेगी लेकिन किसी को भी वहां रुकने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील करते हुए कहा है कि पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।




















