कफ सिरप कांड :26 मासूमों की गई थी जान, हाईकोर्ट ने डॉ. प्रवीण सोनी की दूसरी बार जमानत देने से किया इनकार

जबलपुर। छिंदवाड़ा जिले के बहुचर्चित कफ सिरप मामले में 26 मासूमों की हुई मौत के मामले में परासिया थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी की दूसरी जमानत अर्जी भी मप्र हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की अदालत ने कहा है कि परिस्थितियों में कोई बदलाव न होने के कारण आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
पत्नी के मेडिकल स्टोर से बेचे गए थे कफ सिरप
छिंदवाड़ा जिले के परासिया के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी द्वारा लिखे गए कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से 26 मासूम बच्चों की मौत हुई थी। मामले का खुलासा होने पर परासिया पुलिस ने जांच में पाया कि डॉ. प्रवीण सोनी द्वारा लिखे जाने वाला कोल्ड्रिफ कफ सिरप उसकी पत्नी ज्योति सोनी के मेडिकल स्टोर से बिकता था।
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17 फरवरी को खारिज हुई थी पहली जमानत
पुलिस ने डॉ. सोनी, उसकी पत्नी ज्योति, उसके भतीजे राजेश और दवा दुकान में काम करने वाले फार्मासिस्ट सौरभ कुमार जैन को गिरफ्तार किया था। मामले में 17 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट से पहली जमानत अर्जी खारिज होने के बाद यह दूसरी अर्जी दाखिल की गई थी। राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता सीएम तिवारी ने पैरवी की।












