छोटे बच्चों की दवा को लेकर सरकार सख्त, 4 साल से कम उम्र में इस्तेमाल पर रोक

छोटे बच्चों की दवा को लेकर केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने Chlorpheniramine Maleate और Phenylephrine Hydrochloride वाले सभी Fixed Dose Combination (FDC) के इस्तेमाल को लेकर नई पाबंदी लागू की है। अब इन दवा संयोजनों का इस्तेमाल 4 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने दवा कंपनियों को इन दवाओं के लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर साफ चेतावनी लिखने का भी निर्देश दिया है।
4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल पर रोक
केंद्र सरकार की ओर से 22 अगस्त 2026 को दी गई जानकारी के मुताबिक Chlorpheniramine Maleate और Phenylephrine Hydrochloride दोनों तत्वों वाले FDC का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने दवा कंपनियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दवा के लेबल और पैकेज पर यह चेतावनी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। प्रचार सामग्री में भी इस चेतावनी को शामिल करना जरूरी होगा। इन दवाओं का इस्तेमाल आमतौर पर सर्दी-जुकाम और उससे जुड़े लक्षणों के लिए किया जाता है। हालांकि छोटे बच्चों में इनके इस्तेमाल को लेकर अब सरकार ने अतिरिक्त सावधानी बरतने का फैसला किया है।
पहले कुछ दवाओं पर लगी थी पाबंदी
केंद्र सरकार ने इससे पहले 15 अप्रैल 2025 को Chlorpheniramine Maleate और Phenylephrine Hydrochloride वाले कुछ निश्चित FDC पर इसी तरह की पाबंदी लगाई थी। अब नए आदेश के जरिए इस दायरे को बढ़ा दिया गया है। यानी जिन सभी FDC में ये दोनों दवा तत्व मौजूद हैं, उन पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी लागू होगी।
विशेषज्ञों की सिफारिश के बाद लिया फैसला
सरकार का यह फैसला विशेषज्ञ समिति और Drugs Technical Advisory Board (DTAB) की सिफारिशों के बाद लिया गया है। सरकार के मुताबिक इन दवा संयोजनों के इस्तेमाल से चार साल से कम उम्र के बच्चों में जोखिम पैदा हो सकता है। इसके अलावा बच्चों के लिए दूसरे सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध हैं। इसी वजह से छोटे बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है।
माता-पिता भी रखें खास सावधानी
सरकार के इस फैसले के बाद माता-पिता के लिए भी जरूरी है कि वे चार साल से कम उम्र के बच्चों को सर्दी-जुकाम या अन्य लक्षणों के लिए अपनी तरफ से ऐसी दवाएं न दें। बच्चे को दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। खासकर छोटे बच्चों में किसी भी कॉम्बिनेशन वाली दवा का इस्तेमाल बिना चिकित्सकीय सलाह के नहीं किया जाना चाहिए।
दवा कंपनियों को चेतावनी लिखना अनिवार्य
सरकार ने दवा कंपनियों को अपने लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री में स्पष्ट चेतावनी शामिल करने का निर्देश दिया है।
चेतावनी में साफ तौर पर लिखा होना चाहिए:
इस फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डॉक्टर, फार्मासिस्ट और माता-पिता को दवा के इस्तेमाल की उम्र सीमा की जानकारी आसानी से मिल सके।
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जनहित में जारी किया गया आदेश
केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना Drugs and Cosmetics Act, 1940 की धारा 26A के तहत जनहित और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जारी की है। सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों को संभावित दवा संबंधी जोखिम से बचाना और दवाओं के सुरक्षित इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।





















