भोपाल में तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी, महिला से 19.70 लाख रुपये और सोने-चांदी के जेवर हड़पे

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूजा-पाठ से परेशानियां दूर करने और रकम दोगुनी करने का झांसा देकर एक महिला से लाखों रुपये और सोने-चांदी के जेवर ठगने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने महिला से बैंक खाते में 7.16 लाख रुपये ट्रांसफर कराए और 12.54 लाख रुपये नकद ले लिए। इसके अलावा करीब 625 ग्राम सोने और 500 ग्राम चांदी के आभूषण भी हड़प लिए। मामले में क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी महिला, उसके पति और एक परिचित को गिरफ्तार किया है।
ग्रह शांति और तंत्र-मंत्र के नाम पर बनाया शिकार
पुलिस के मुताबिक पुरुषोत्तम शर्मा ने जांच के बाद 28 अक्टूबर 2026 को क्राइम ब्रांच थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की जांच में सामने आया कि आरोपी आशा यादव और उसके भाई मुकेश ने पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी राजेश्वरी शर्मा को अपने झांसे में लिया था। आरोपियों ने महिला को ग्रह शांति कराने, तंत्र-मंत्र के जरिए परेशानियां दूर करने और पैसों को दोगुना करने का भरोसा दिलाया। इसी बहाने उससे अलग-अलग किस्तों में नकदी और कीमती आभूषण लिए गए। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने आपस में साजिश रचकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया।
मुख्य आरोपी की निशानदेही पर मिला 11 ग्राम सोना
मामले की विवेचना के दौरान क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी आशा यादव को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 11 ग्राम सोना बरामद किया है। पूछताछ में पता चला कि आशा के पति हरीश कुमार और उनके परिचित श्यान ने ठगी से मिले आभूषणों को अलग-अलग गोल्ड लोन कंपनियों में गिरवी रख दिया था। इसके बदले उन्होंने लोन भी लिया। इसके बाद पुलिस ने हरीश कुमार और श्यान को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पुलिस रिमांड पर पूछताछ की जा रही है।
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गोल्ड लोन कंपनियों में गिरवी रखे जेवर
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने ठगी के आभूषण कैपरी बैंक, IIFL गोल्ड लोन और मुथूट गोल्ड लोन में गिरवी रखे हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच इन संस्थानों में रखे जेवरों को फ्रीज कराने की कार्रवाई कर रही है ताकि उन्हें आगे किसी अन्य व्यक्ति को बेचा या हस्तांतरित न किया जा सके। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर बाकी सोने-चांदी के आभूषणों की बरामदगी के प्रयास कर रही है।
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BNS की धाराओं में दर्ज किया गया केस
क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अपराध क्रमांक 135/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 61(2) में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और ठगी से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है।




















