भोपाल के वकील की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक, थाने का 7 घंटे का CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश

भोपाल के वकील राकेश रावल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रावल की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। सोमवार को जस्टिस हिमांशु जोशी की सिंगल बेंच ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। अदालत ने मामले से जुड़े जहांगीराबाद थाने के 7 घंटे के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
बैरिकेडिंग हटाने को लेकर हुआ था विवाद
राकेश रावल की ओर से दायर याचिका के अनुसार, खटलापुरा मंदिर के पास पुलिस की बैरिकेडिंग हटाने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद पुलिसकर्मी उन्हें जहांगीराबाद थाने लेकर गए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि थाने में राकेश रावल के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। मामले को लेकर उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट पहुंचे
याचिका में कहा गया है कि कथित मारपीट की घटना के बावजूद संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद राकेश रावल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने थाने में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने को महत्वपूर्ण माना। इसी के चलते 7 घंटे के CCTV फुटेज को संरक्षित रखने का आदेश दिया गया है।
16 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने फिलहाल राकेश रावल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह अंतरिम राहत अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। अब मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। अदालत में आगे की सुनवाई के दौरान CCTV फुटेज समेत मामले से जुड़े अन्य तथ्यों पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं, राकेश रावल की ओर से पुलिसकर्मियों पर लगाए गए मारपीट के आरोपों पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्थिति और स्पष्ट होगी।



















