MP News:भोपाल में आवासीय इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी पर सख्ती, 15 से ज्यादा प्रतिष्ठान सील

भोपाल। नगर निगम ने शहरभर में कुल 1018 नोटिस जारी किए हैं और दोपहर तक 15 से अधिक व्यावसायिक परिसरों को सील किया जा चुका है। कार्रवाई के दौरान बावड़ियाकलां में निगम अमले और पूर्व पार्षद के बीच बहस भी हुई। निगम का कहना है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में की जा रही है।
नगर निगम ने शहर भर में 1018 नोटिस किए जारी
नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में नियमों के विपरीत संचालित कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर, बावड़ियाकलां समेत कई इलाकों में निगम की टीमों ने निरीक्षण कर कार्रवाई शुरू की। निगम की ओर से शहरभर में 1018 नोटिस जारी किए गए हैं। शनिवार दोपहर तक 15 से ज्यादा कमर्शियल परिसरों को सील किया जा चुका था। कई भवनों के बाहर यह सूचना भी चस्पा की गई कि संबंधित भवन में व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी गई हैं।
बावड़ियाकलां में कार्रवाई के दौरान हुआ विवाद
दोपहर के समय नगर निगम का अमला वार्ड-52 स्थित बावड़ियाकलां पहुंचा, जहां एक टैटू शॉप को सील करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान पार्षद पति और पूर्व पार्षद रामबाबू पाटीदार की निगम कर्मचारियों से बहस हो गई। जोन प्रभारी नीलेश श्रीवास्तव ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। पाटीदार ने कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कहा कि व्यापारियों को रातों-रात नोटिस देकर असमंजस और डर का माहौल बना दिया गया है।
पुराने शहर से कार्रवाई शुरू करने की उठी मांग
पूर्व पार्षद रामबाबू पाटीदार ने कहा कि अगर नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है तो इसकी शुरुआत पुराने शहर से भी होनी चाहिए। केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में कार्रवाई करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि नियम सभी के लिए समान होने चाहिए और यदि अतिक्रमण या नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो पूरे शहर में एक समान कार्रवाई होना आवश्यक है।
'सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हो रहा पालन'
नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। उपायुक्त भुवन गुप्ता ने बताया कि कार्रवाई से पहले सभी संबंधित लोगों को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे। कई व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी व्यावसायिक गतिविधियां बंद भी कर दी हैं। उन्हें आगामी आदेश तक व्यवसाय संचालित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम का कहना है कि रहवासी क्षेत्रों में नियमों के विपरीत संचालित गतिविधियों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
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रहवासियों ने दायर की याचिका
शहर के कई आवासीय क्षेत्रों में वर्षों से कमर्शियल गतिविधियां संचालित होने को लेकर स्थानीय रहवासी लगातार शिकायत करते रहे हैं। अरेरा कॉलोनी सहित कई इलाकों के नागरिकों ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के चलते नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी। अरेरा कॉलोनी के 9 और बावड़ियाकलां के 10 बड़े शोरूम और रेस्त्रां को तालाबंदी का नोटिस दिया गया था, जिन पर शनिवार को कार्रवाई की गई।












