ग्वालियर:अक्षया यादव हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद, 3 साल बाद आया फैसला

ग्वालियर। मामला 10 जुलाई 2023 को बेटी बचाओ चौराहा के पास हुई फायरिंग से जुड़ा है। अदालत ने चारों आरोपियों को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
10 जुलाई 2023 को हुई थी अक्षरा की हत्या
बता दें कि 10 जुलाई 2023 को फरियादी सोनाक्षी शर्मा ने पुलिस को बताया कि वह अपनी सहेली अक्षया के साथ स्कूटी से कोचिंग से लौट रही थीं। जब वे तिलक नगर कॉलोनी के पास बेटी बचाओ चौराहे के पास पहुंचीं, तभी बाइक पर सवार तीन-चार युवकों ने उनका पीछा किया। आरोपियों में शामिल सुमित रावत ने अपनी पहचान छिपाने का प्रयास करते हुए अक्षया के पास पहुंचकर उस पर कट्टे से दो गोलियां चला दीं।
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इलाज के दौरान हुई अक्षया की मौत
गोली लगने से अक्षया गंभीर रूप से घायल हो गर्इं, जबकि उसकी सहेली सोनाक्षी के हाथ में चोट आई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल अक्षया को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर हत्या, हत्या के प्रयास, साझा आपराधिक मंशा और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपी दोषी करार
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य दस्तावेजी प्रमाण न्यायालय के समक्ष पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर अपर एवं सत्र न्यायाधीश ने सुमित रावत, मोंटी उर्फ उपदेश रावत, राहुल उर्फ बाला सुर्वे और पृथ्वीराज चौहान को दोषी करार दिया। इसके बाद चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
अभियोजन पक्ष ने फैसले को बताया महत्वपूर्ण
अदालत के इस फैसले को अभियोजन पक्ष ने न्याय की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। मामले में विशेष लोक अभियोजक प्रदीप राहुल ने प्रभावी पैरवी की।












