जबलपुरमध्य प्रदेश

अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की कार्रवाई : 4 कॉलोनाइजरों पर FIR, भूमि के क्रय-विक्रय पर लगाई रोक

जबलपुर। अवैध कॉलोनी निर्माणकर्ताओं पर प्रशासन ने सख्ती का रूख अपनाया है। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के आदेश पर कॉलोनी सेल प्रभारी पीके सेन गुप्ता एसडीएम जबलपुर ने ब्लैक लिस्टेड करते हुए एफआईआर एवं भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है।

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इन कॉलोनाइजरों पर FIR

एसडीएम सेन गुप्ता ने बताया कि 4 अवैध कॉलोनी निर्माणकर्ताओं पर एफआईआर के साथ-साथ भूमि के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी है। जिसमें नैंसी स्वामी पिता फ्लेरेट प्रकाश, होम वर्क्स प्रॉपर्टीज जबलपुर द्वारा ग्राम नीमखेड़ा तहसील जबलपुर की भूमि खसरा नंबर 146 /1 एवं 148 /1 पर 71 भूखंड विक्रय करने के कारण, सुंदर लाल पिता करणलाल पटेल निवासी सिवनी जबलपुर द्वारा रकबा 0.609 हेक्टेयर पर 10 भूखंड विक्रय करने के कारण, राजेंद्र प्रसाद पिता करणलाल पटेल निवासी सिवनी जबलपुर द्वारा ग्राम सिवनी के रकबा 0.480 हेक्टेयर पर 7 भूखंड विक्रय करने के कारण, हिलाल अहमद अंसारी पिता रियाज अहमद अंसारी निवासी अशफाक उल्लाह वार्ड जबलपुर द्वारा ग्राम खजरी की भूमि खसरा नंबर 137 के 22 भूखंड विक्रय करने कारण।

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भूमि के क्रय-विक्रय पर लगाई रोक

इसके अतिरिक्त ग्राम खजरी तहसील पनागर की भूमि बिना सक्षम अधिकारी एवं निश्चित अर्हताओं के विक्रय करने के कारण जिया उलहक पिता अनवर उल हक निवासी गोहलपुर, हैदर अली पिता मो. अकबर, मो. अकबर पिता हाजी सत्तार निवासी 652 अहिंसा इलेक्ट्रॉनिक, जबलपुर तथा कुंडम की भूमि खसरा नंबर 921 के भूखंडों में विक्रय करने के कारण सूरज प्रसाद पिता श्री सेवाराम निवासी कुंडम की भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाते हुए अहस्तांतरणीय दर्ज किया गया है।

एसडीएम पीके सेन गुप्ता ने कहा कि उक्त सभी भूमियों पर भविष्य में किसी प्रकार का नामांतरण- बंटवारा की कार्रवाई नहीं हो सकती है, न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जा सकता है।

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