लखनऊ अग्निकांड :15 मौतों वाली बिल्डिंग होगी ध्वस्त, LDA कोर्ट ने दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-डी में 22 जून को हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने हादसे वाली इमारत को नियमों के खिलाफ बना हुआ मानते हुए उसे गिराने का आदेश जारी किया है।
जांच में मिलीं कई गंभीर अनियमितताएं
एलडीए और एसआईटी की जांच में सामने आया कि भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार नहीं किया गया था। जांच में यह भी पाया गया कि फायर एग्जिट की जगह लिफ्ट बनाई गई थी, भवन में तय सीमा से अधिक बिजली का लोड लिया गया था और अग्नि सुरक्षा के जरूरी नियमों का पालन नहीं किया गया।
15 दिन का दिया गया समय
एलडीए ने भवन मालिक को 15 दिनों के भीतर खुद इमारत गिराने के निर्देश दिए हैं। यदि तय समय में कार्रवाई नहीं की गई, तो एलडीए स्वयं भवन को ध्वस्त करेगा और इसका पूरा खर्च भवन मालिक से वसूला जाएगा।
15 लोगों की गई थी जान
22 जून 2026 को अलीगंज में लगी भीषण आग ने 15 लोगों की जान ले ली थी। आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोग इमारत के अंदर ही फंस गए। दमकल विभाग और राहत-बचाव दल ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बड़ा हादसा हो चुका था।
फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी बनी हादसे की वजह
हादसे के बाद गठित एसआईटी और एलडीए की जांच में साफ हुआ कि भवन निर्माण और फायर सेफ्टी नियमों का गंभीर उल्लंघन किया गया था। अब प्राधिकरण का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।











