सहारनपुर मस्जिद मामले में इलाहाबाद HC का बड़ा आदेश, 3 हफ्ते में मांगा जवाब मांगा
सहारनपुर जिला कलेक्ट्रेट की मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय मिला है। कोर्ट ने नगर मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए 6.41 करोड़ रुपये के हर्जाने पर रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।

सहारनपुर जिला कलेक्ट्रेट की मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है।
सहारनपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मामले पर जवाब मांगा है। सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया गया है।
6.41 करोड़ के हर्जाने पर रोक
मामले में कोर्ट ने सहारनपुर के नगर मजिस्ट्रेट की ओर से मस्जिद पर लगाए गए 6 करोड़ 41 लाख रुपये के हर्जाने की वसूली पर अंतिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में प्रतिवादी नंबर 2 को नोटिस भी जारी किया है।
मस्जिद कमेटी ने दाखिल की याचिका
यह याचिका मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली मोहम्मद तनवीर अहमद की ओर से दाखिल की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने की। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद पर लगाए गए भारी हर्जाने को लेकर राहत मिली है और आगे की कार्रवाई सरकार के जवाब के बाद तय होगी।




















