Unnao Rape Case :कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सजा निलंबन पर हाई कोर्ट का आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। यह मामला 2017 के उन्नाव दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है, जिसमें सेंगर को दोषी ठहराया गया था।
सीबीआई ने की थी अपील
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक भी लगा दी थी। अब शीर्ष अदालत ने इस आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस मामले पर फिर से विचार करे और दो महीने के भीतर नया फैसला सुनाए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट इस फैसले से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से सभी पहलुओं पर विचार करे।
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क्या है पूरा मामला?
कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा था। जांच के बाद उन्हें दोषी पाया गया और 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है और राजनीतिक तथा सामाजिक स्तर पर काफी संवेदनशील माना जाता है।











