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Twisha Sharma Death Case :पूर्व जज गिरिबाला सिंह गिरफ्तार, 6 घंटे की पूछताछ के बाद CBI की कार्रवाई

भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद सीबीआई टीम उनके घर पहुंची और पूछताछ की। मामले की जांच तेज हो गई है और भोपाल में सीबीआई कैंप ऑफिस बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।
पूर्व जज गिरिबाला सिंह गिरफ्तार, 6 घंटे की पूछताछ के बाद CBI की कार्रवाई

भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिटायर्ड जज और ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कई घंटों की पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ी कार्रवाई

एमपी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने के कुछ घंटों बाद ही गुरुवार को सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के भोपाल स्थित घर पहुंची। उनका घर बाग मुगलिया एक्सटेंशन के एचआईजी-311 में है। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। सीबीआई की टीम ने घर के अंदर जांच की और घटना से जुड़े तथ्यों को समझने के लिए वर्चुअल वॉकथ्रू तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू की।

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

गिरिबाला सिंह के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन पर दहेज मृत्यु से जुड़ी धारा 80(2) के तहत केस दर्ज है। इसके अलावा विवाहित महिला के साथ क्रूरता करने से संबंधित धारा 85 और संयुक्त आपराधिक दायित्व की धारा 3(5) भी लगाई गई है।

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CBI ने की लंबी पूछताछ

सूत्रों के मुताबिक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने गिरिबाला सिंह से लंबी पूछताछ की। पूछताछ के बाद एजेंसी ने उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की। इससे पहले 15 मई को भोपाल की एक सत्र अदालत ने गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दी थी। उन पर और उनके बेटे समर्थ सिंह पर दहेज उत्पीड़न के आरोप हैं।

समर्थ सिंह पहले से CBI हिरासत में

ट्विशा शर्मा केस की जांच सीबीआई ने इस सप्ताह मध्य प्रदेश पुलिस से अपने हाथ में ली है। पेशे से वकील समर्थ सिंह फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं। सीबीआई ने केस अपने हाथ में लेने के बाद दोबारा एफआईआर दर्ज की है, जिसमें समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है।

महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट में कहा कि गिरिबाला सिंह ने अग्रिम जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया और जांच में सहयोग भी नहीं किया। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी।

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ट्विशा के शरीर पर चोटों का जिक्र

महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश में ट्विशा शर्मा के शरीर पर 7 चोटों का जिक्र किया गया है। अदालत ने माना कि ये सभी चोटें मौत से पहले की थीं। कोर्ट ने कहा कि शरीर को नीचे उतारने के दौरान इस तरह की चोटें नहीं आ सकतीं। इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि मामले में किसी अपराध की आशंका नजर आती है।

क्या है पूरा मामला?

भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में 12 मई को ट्विशा शर्मा अपने ससुराल में फांसी के फंदे पर लटकी मिली थीं। इसके बाद परिवार ने दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगाए थे। 25 मई को सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ली और अब इस केस में लगातार कार्रवाई की जा रही है।

Shivani Gupta
By Shivani Gupta

शिवानी गुप्ता | MCU, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएशन | 9 वर्षों की टीवी और डिजिटल तक की य...Read More

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