ट्विशा शर्मा केस: गिरीबाला सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

जबलपुर। भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा केस में गिरफ्तार हुई पूर्व जज गिरीबाला सिंह की जमानत अर्जी पर मप्र हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की अदालत ने मामले पर 16 अक्टूबर को आगे सुनवाई करने कहा है। गौरतलब है कि ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थी। इस मामले में पुलिस ने पहले बीएनएस की धारा 80(2) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
सीबीआई जांच के बाद बढ़ी धाराएं
इसी धारा के तहत गिरीबाला सिंह और उसके बेटे समर्थ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले में जमानत का लाभ पाने यह अर्जी दाखिल की थी। इसी बीच जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद दोनों आरोपियों पर धारा 80(2) के स्थान पर धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) लगाई गई। इस पर अदालत ने गिरीबाला सिंह के वकील को जमानत आवेदन में संशोधन करने कहा था।
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संशोधन की अर्जी अदालत ने मंजूर की
मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान गिरीबाला सिंह की ओर से जमानत अर्जी में संशोधन की अर्जी अदालत ने स्वीकार की। वहीं सीबीआई की ओर से मामले की जांच जारी रहने की बात कही गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले पर 16 अक्टूबर को सुनवाई करने के निर्देश दिए।




















