CG NEWS:E20 पेट्रोल पर बड़ा फैसला: इंजन खराब होने पर मारुति सुजुकी को नई कार देने या 20.5 लाख लौटाने का आदेश
रायपुर में E20 पेट्रोल से जुड़ा एक मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को एक ग्राहक की कार में आई तकनीकी खराबी के मामले में जिम्मेदार मानते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने आदेश दिया है कि कंपनी 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को उसी मॉडल की नई E20 अनुकूल कार उपलब्ध कराए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी को लगभग 20.5 लाख रुपए की वाहन कीमत, आरटीओ शुल्क, बीमा राशि और अन्य खर्च वापस करने होंगे। साथ ही मानसिक प्रताड़ना
PREM
17 Jul 2026




























