MP High Court : सालाना 14 लाख कमा रही पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं’, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में सालाना 14 लाख रुपये कमाने वाली पत्नी की भरण-पोषण याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इतनी आय वाली महिला पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार नहीं है, यह फैसला वैवाहिक विवादों में वित्तीय स्वतंत्रता के मायने पर नई बहस छेड़ सकता है।
Naresh Bhagoria
24 Jun 2026



























