CG NEWS:40 साल बाद मिला इंसाफ: निजी जमीन पर सड़क बनाकर बैठी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 2 लाख की पेनल्टी
निजी जमीन पर बिना अनुमति सड़क निर्माण कर दशकों तक मुआवजा नहीं देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और आठ सप्ताह के भीतर यह राशि प्रभावित भूमि मालिकों को देने का निर्देश दिया। मामला वर्ष 1986 का है, जब लोक निर्माण विभाग (PWD) ने निजी भूमि पर सड़क का निर्माण कर दिया था। भूमि मालिकों का आरोप था कि उनसे न तो अनुमति ली गई और न ही किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया। बाद में सीमांकन के दौर
Prem Nirmalkar
25 Jun 2026



























