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स्विगी इंस्टामार्ट को FSSAI के 9 नोटिस...एक्सपायर्ड और खराब खाद्य उत्पाद बेचने के आरोप; मांगा जवाब

FSSAI ने यह भी पाया कि Noice Eggs नाम से बेचा जा रहा एक उत्पाद कंपनी के मौजूदा FSSAI लाइसेंस में स्वीकृत श्रेणी का हिस्सा नहीं था। प्राधिकरण ने निर्देश दिया है कि वैध लाइसेंस मिलने तक इस उत्पाद की बिक्री बंद रखी जाए। इसके अलावा कुछ मामलों में गलत या अमान्य FSSAI लाइसेंस नंबर इस्तेमाल करने और कुछ विक्रेताओं के नाम उनके पंजीकरण से मेल नहीं खाने की भी शिकायत मिली है।
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एक्सपायर्ड और खराब खाद्य उत्पाद बेचने के आरोप; मांगा जवाब
FSSAI को स्विगी इंस्टामार्ट के खिलाफ कई शिकायतें मिली है

ऑनलाइन ग्रॉसरी और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट एक बार फिर विवादों में है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कंपनी को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के कथित उल्लंघन के मामले में 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस ग्राहकों की ओर से मिली कई शिकायतों के आधार पर भेजे गए हैं, जिनमें एक्सपायर्ड, सड़े-गले, दूषित और खाने योग्य नहीं रहे खाद्य उत्पादों की डिलीवरी का आरोप लगाया गया है। FSSAI ने कंपनी से सभी मामलों में दस्तावेजों के साथ विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही चेतावनी दी है कि तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

किन शिकायतों पर हुई कार्रवाई?

FSSAI को मिली शिकायतों में आरोप लगाया गया कि Swiggy Instamart के जरिए ग्राहकों तक एक्सपायरी डेट निकल चुके और खराब खाद्य उत्पाद पहुंचाए गए। कुछ मामलों में खराब अंडे, दूषित दूध और क्षतिग्रस्त पैकिंग वाले फूड आइटम की डिलीवरी की शिकायत भी दर्ज हुई। शिकायतों के अनुसार, Healthify 100% Whey Protein (1 किलो) और Noice Home Style Madras Mixture with Peanuts जैसे उत्पाद एक्सपायरी के बाद भी ग्राहकों तक पहुंचाए गए। वहीं Akshayakalpa Organic Egg को लेकर आरोप है कि ग्राहकों को सड़े हुए, बदबूदार और खाने लायक नहीं रहे अंडे भेजे गए।

इसके अलावा काके दा पराठा खराब हालत में डिलीवर होने और एक शिशु आहार (Infant Food Formulation) दूषित मिलने की भी शिकायत सामने आई। एक मामले में ग्राहक द्वारा खराब प्रोडक्ट लौटाने के बाद दोबारा वैसा ही खराब सामान भेजने का भी आरोप लगाया गया।

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लाइसेंस और शिकायत निवारण पर भी सवाल

FSSAI ने यह भी पाया कि Noice Eggs नाम से बेचा जा रहा एक उत्पाद कंपनी के मौजूदा FSSAI लाइसेंस में स्वीकृत श्रेणी का हिस्सा नहीं था। प्राधिकरण ने निर्देश दिया है कि वैध लाइसेंस मिलने तक इस उत्पाद की बिक्री बंद रखी जाए। इसके अलावा कुछ मामलों में गलत या अमान्य FSSAI लाइसेंस नंबर इस्तेमाल करने और कुछ विक्रेताओं के नाम उनके पंजीकरण से मेल नहीं खाने की भी शिकायत मिली है। कई ग्राहकों ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने के बाद उन्हें केवल रिफंड दे दिया गया, लेकिन खाद्य सुरक्षा से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं किया गया।

कंपनी से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

FSSAI ने स्विगी इंस्टामार्ट को निर्देश दिया है कि वह हर शिकायत पर विस्तृत स्पष्टीकरण, गुणवत्ता जांच, इन्वेंटरी प्रबंधन, स्टॉक रोटेशन, स्टोरेज और फूड सेफ्टी सिस्टम की पूरी जानकारी उपलब्ध कराए। साथ ही प्रत्येक मामले का रूट कॉज एनालिसिस, उठाए गए सुधारात्मक कदम और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने की योजना भी बतानी होगी। प्राधिकरण ने साफ किया है कि यदि तय समय के भीतर कंपनी ने संतोषजनक जवाब और अनुपालन रिपोर्ट नहीं सौंपी, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Aakash Waghmare
By Aakash Waghmare

आकाश वाघमारे | MCU, भोपाल से स्नातक और फिर मास्टर्स | मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर 3 वर्षों का क...Read More

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