स्वाति मालीवाल केस : बिभव कुमार ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई याचिका, 2 दिन पहले ट्रायल कोर्ट ने कर दी थी खारिज

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार ने अब हाई कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल के PA बिभव कुमार को ट्रायल कोर्ट ने 27 मई को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने अब हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। कोर्ट ने उन्हें 28 मई को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था।
बिभव कुमार ने की मुआवजे की मांग
बिभव कुमार की याचिका में कल यानी गुरुवार को सुनवाई की मांग की गई है। याचिका में बिभव कुमार ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि 'मेरी गिरफ्तारी अवैध है। मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया है।' उन्होंने जबरन कस्टडी में रखने के लिए मुआवजे की भी मांग की है। इसके साथ ही पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग भी की है।पुलिस ने रीक्रिएट किया सीन
13 मई को हुई घटना के बारे में जानने के लिए दिल्ली पुलिस 20 मई को बिभव कुमार को CM हाउस ले गई। जहां सीन रीक्रिएट किया गया। पुलिस बिभव को शाम करीब 5.45 बजे सीएम हाउस पहुंची और शाम 7.26 बजे बाहर निकली। पुलिस बिभव को उस ड्राइंग रूम में भी लेकर पहुंची, जहां मालीवाल से मारपीट का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन उन्हें 5 दिन की ही रिमांड दी थी। बिभव कुमार फिलहाल 23 मई तक दिल्ली पुलिस की रिमांड में हैं। बिभव पर 13 मई को सीएम आवास में स्वाति के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को सीएम हाउस से हिरासत में लिया, उन्हें सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। यह एक्शन आप सांसद मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद हुआ। रिपोर्ट में स्वाति की आंख और पैर पर चोट के निशान का जिक्र किया गया है। स्वाति का मेडिकल 16 मई की रात को AIIMS में करवाया गया था।स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो आया सामने
https://x.com/psamachar1/status/1791703783585771715टाइमलाइन में समझें मामला
13 मई : स्वाति मालीवाल सुबह करीब 9 बजे अरविंद केजरीवाल से मिलने CM हाउस पहुंची थीं। उन्होंने बिभव कुमार पर उनके साथ मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। साथ ही कहना था कि, उनके कपड़े तक फट गए थे। 16 मई : स्वाति ने शाम करीब 6:15 बजे दिल्ली पुलिस में FIR करवाई थी। 17 मई : स्वाति ने तीस हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस ने रात 12 बजे के आसपास AIIMS में मालीवाल का मेडिकल करवाया था। 17 मई : बिभव कुमार ने मालीवाल के खिलाफ FIR दर्ज कराई। उन्होंने शिकायत में कहा कि, स्वाति मालीवाल जबरदस्ती CM आवास में दाखिल हुईं और रोके जाने पर हंगामा खड़ा किया और स्टाफ को गाली दी। 18 मई : स्वाति मालीवाल की रिपोर्ट आई, जिसमें मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिलने का जिक्र है। रिपोर्ट आने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस ने बिभव को CM हाउस से गिरफ्तार किया। 18 मई : घटना के छठे दिन स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो सामने आया। 32 सेकेंड के वीडियो में सुरक्षाकर्मी स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से निकालते दिखाई दे रहे हैं। 19 मई : दिल्ली पुलिस की टीम सीएम हाउस पहुंची। CCTV फुटेज और DVR कलेक्ट किया। 20 मई : दिल्ली पुलिस बिभव को लेकर सीएम हाउस पहुंची और सीन रिक्रिएट किया। 21 मई : दिल्ली पुलिस PA बिभव कुमार को लेकर iPhone का डेटा रिकवर करने के लिए 21 मई को मुंबई लेकर गई थी। 22 मई को पुलिस वापस दिल्ली लौट आई। दरअसल, विभव ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया था कि उन्होंने अपना फोन मुंबई में फॉर्मेट कर दिया था। 25 मई : बिभव ने ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। 27 मई : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी। 28 मई को बिभव को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था। 29 मई : बिभव कुमार ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई।X अकाउंट से स्वाति ने हटाया प्रोफाइल फोटो
स्वाति ने सोशल मीडिया X अकाउंट से प्रोफाइल फोटो हटा दिया है। स्वाति की डीपी में पहले अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने का सपोर्ट करता हुआ फोटो था। लेकिन 13 मई से शुरू हुए घटनाक्रम के बाद उन्होंने 17 मई को फोटो हटा दिया और उसे ब्लैक कर दिया।











