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शिकोहपुर लैंड डील केस :रॉबर्ट वाड्रा को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत, बोले- मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं

गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड डील मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर राहत दी। ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसकी अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
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रॉबर्ट वाड्रा को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत, बोले- मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को दी जमानत (फाइल फोटो))

नई दिल्ली। गुरुग्राम के चर्चित शिकोहपुर लैंड डील मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर बेल दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद वाड्रा को समन जारी किया गया था, जिसके बाद वह शनिवार को अदालत में पेश हुए।

कोर्ट में पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा

रॉबर्ट वाड्रा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होकर सुनवाई में शामिल हुए। इस दौरान उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि, उनके मुवक्किल को इस मामले में कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए जमानत पर सवाल ही नहीं उठता। बचाव पक्ष ने कहा कि जब आरोपी कभी हिरासत में रहा ही नहीं, तो उसे राहत देना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद वाड्रा को जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपए के बेल बॉन्ड और एक श्योरिटी जमा करने का निर्देश दिया।

ED ने दलीलों को बताया भ्रामक

वहीं ED की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने वाड्रा की याचिका का विरोध किया। उन्होंने अदालत से कहा कि याचिका में तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बातें कही गई हैं। ED ने दावा किया कि IPC की धारा 467 पहले से ही PMLA की अनुसूची में शामिल थी और बचाव पक्ष की दलीलें गलत हैं।

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10 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान ED ने कोर्ट को बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है और विस्तृत रिपोर्ट बाद में दाखिल की जाएगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई के लिए तय की है।

कोर्ट पहुंचकर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?

कोर्ट पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, सब अच्छा है, धन्यवाद। उन्होंने कहा कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वाड्रा ने कहा कि वह जांच एजेंसियों के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि, ED सरकार के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनका परिवार राजनीतिक रूप से मजबूत बना हुआ है, तो उन्हें ऐसे मामलों का सामना करना पड़ेगा।

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क्या है शिकोहपुर लैंड डील मामला?

यह मामला हरियाणा के गुरुग्राम स्थित शिकोहपुर गांव की जमीन डील से जुड़ा है। ED का आरोप है कि, इस सौदे के जरिए बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जांच एजेंसी के अनुसार, इस डील में रॉबर्ट वाड्रा और उनसे जुड़ी कंपनियों की भूमिका सामने आई थी। ED ने इस मामले में 17 जुलाई 2025 को PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। उसी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने वाड्रा समेत अन्य आरोपियों को समन जारी किया था।

दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली थी तत्काल राहत

इससे एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था। वाड्रा ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समन आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान वाड्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि, जिन धाराओं के आधार पर मामला दर्ज किया गया, उनमें से कुछ को कथित अपराध के बाद PMLA की अनुसूची में जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि इस पहलू पर ट्रायल कोर्ट ने पर्याप्त विचार नहीं किया।

Manisha Dhanwani
By Manisha Dhanwani

मनीषा धनवानी | जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी से BJMC | 6 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में सब-एडिटर, एंकर, ...Read More

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