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सैफ अली हमला केस में बड़ा खुलासा : एक ही चाकू के निकले तीनों टुकड़े, पुलिस ने आरोपी की जमानत का किया विरोध, बोली- बांग्लादेश भाग सकता है

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में आरोपी शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान जांच कर रही बांद्रा पुलिस ने कोर्ट में कई अहम सबूत पेश किए और आरोपी की जमानत का कड़ा विरोध किया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मजबूत फॉरेंसिक सबूत हैं और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। साथ ही, आरोपी की नागरिकता को लेकर भी बड़ा खुलासा किया गया- शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी नागरिक है और भारत में अवैध रूप से रह रहा था।

पुलिस जांच में खुलासा

  • पुलिस के अनुसार, सैफ अली खान की रीढ़ से निकला चाकू का टुकड़ा, घटनास्थल से बरामद टुकड़ा और आरोपी के पास से मिला चाकू-तीनों एक ही हथियार के हिस्से हैं।
  • यह पुष्टि पहले मेडिकल अफसर की रिपोर्ट में हुई थी और बाद में इन सभी टुकड़ों को मुंबई के कालिना स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) में भेजा गया। FSL की रिपोर्ट ने भी इसे एक ही चाकू के हिस्से बताया।
  • सैफ की मेडिकल रिपोर्ट में यह बताया गया कि, उनके शरीर पर कुल 5 जगह घाव हैं, जिनकी लंबाई 0.5 सेमी से लेकर 15 सेमी तक है।

सैफ अली को 5 जगह लगी थी चोट

मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि, सैफ अली खान को पीठ, कंधे, कोहनी, गर्दन और कलाई पर गंभीर चोटें आई थीं। घटना 15 जनवरी की रात करीब ढाई बजे हुई थी, जब आरोपी उनके घर में घुस आया। हमले के बाद सैफ खुद अपने दोस्त अफसर जैदी के साथ ऑटोरिक्शा में बैठकर लीलावती अस्पताल पहुंचे। 21 जनवरी को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई।

पुलिस के पास सबूतों की लंबी लिस्ट

  • FSL रिपोर्ट के अनुसार तीनों चाकू के टुकड़े एक ही हथियार से संबंधित।
  • आरोपी के कब्जे से मिला मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त।
  • कॉल डिटेल्स और टावर लोकेशन से घटना के समय की पुष्टि।
  • आरोपी ने पुलिस को उन स्थानों तक ले जाकर हथियार बरामद कराए।
  • घटनास्थल के आसपास लगे CCTV में आरोपी की गतिविधियां रिकॉर्ड हुईं।
  • सैफ और उनके अटेंडेंट के खून से सने कपड़े भी पुलिस ने जब्त कर FSL भेजे।

जमानत याचिका का विरोध

मुंबई पुलिस ने आरोपी शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में तीन मुख्य तर्क रखे-

भागने का खतरा: आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है, जमानत मिलने पर देश छोड़ सकता है।

गवाहों को प्रभावित कर सकता है: वह गवाहों को धमका सकता है या लालच दे सकता है।

अपराध दोहराने की आशंका: आरोपी के व्यवहार को देखते हुए आशंका है कि वह फिर से अपराध कर सकता है।

अदालत में आरोपी के वकील की दलील

आरोपी की ओर से एडवोकेट अजय गवली ने जमानत याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया कि FIR झूठी है और पुलिस जांच पूरी हो चुकी है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि CCTV फुटेज में जो चेहरा दिख रहा है, वह शरीफुल से मेल नहीं खाता।

हालांकि, कोर्ट ने माना कि मामला गंभीर है और जांच में अभी और प्रगति की आवश्यकता है।

9 अप्रैल को अगली सुनवाई

अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। पुलिस चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है और इस बात पर जोर दे रही है कि आरोपी को जमानत न दी जाए, ताकि वह न्यायिक प्रक्रिया से भाग न सके।

क्या था मामला?

15 जनवरी की रात अभिनेता सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित घर में चाकू से हमला किया गया था। हमले में उनकी रीढ़ के पास चाकू का टुकड़ा फंस गया था, जिसे निकालने के लिए तत्काल सर्जरी करनी पड़ी। 21 जनवरी को सैफ को अस्पताल से छुट्टी दी गई। वे अपने घर पहुंचे तो मीडिया को देखकर हाथ हिलाकर मुस्कराते हुए नजर आए। उनकी पीठ पर पट्टी लगी हुई थी। वहीं घटना के दो दिन बाद आरोपी शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया।

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