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रेस्टोरेंट में एक्सपायर्ड सामान:वेज -नॉनवेज सामान एक ही डीप फ्रीजर में रखा,पिस्ता-मिर्च और सौंफ में मिले कीड़े,लाइसेंस निलंबित

सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर खाद्य विभाग की छापेमारी में खुली पोल, वेज-नॉनवेज एक ही फ्रीजर में मिले; छह खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे
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वेज -नॉनवेज सामान एक ही डीप फ्रीजर में रखा,पिस्ता-मिर्च और सौंफ में मिले कीड़े,लाइसेंस निलंबित
खाद्य विभाग सेंपल

इंदौर। बायपास स्थित एडम्स एल रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच के दौरान लापरवाही और अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई। बिचोली मर्दाना स्थित मेहता फार्म हाउस में संचालित रेस्टोरेंट में टीम को 10 से अधिक एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ मिले, जबकि पिस्ता, मिर्च पाउडर और सौंफ में कीड़े पाए गए। गंभीर अनियमितताओं के बाद खाद्य प्रशासन विभाग ने रेस्टोरेंट का खाद्य लाइसेंस आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के आधार पर की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम जब रेस्टोरेंट पहुंची तो वहां खाद्य सामग्री के रखरखाव से लेकर स्वच्छता तक कई स्तर पर खामियां सामने आईं।

 

पिस्ता और मिर्च में मिले कीड़े

निरीक्षण के दौरान टीम ने खाद्य सामग्री की जांच की तो पिस्ता, मिर्च पाउडर और सौंफ में कीड़े पाए गए। इसके अलावा 10 से अधिक ऐसे खाद्य पदार्थ भी मिले, जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। अधिकारियों ने इन सभी एक्सपायर्ड सामान को मौके पर ही रेस्टोरेंट संचालक के माध्यम से नष्ट करवाया। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद विभाग ने अलग-अलग सामग्री के नमूने भी लिए हैं।

 

वेज-नॉनवेज सामान एक ही फ्रीजर में

जांच के दौरान रेस्टोरेंट में सबसे बड़ी लापरवाहियों में से एक यह सामने आई कि शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को एक ही डीप फ्रीजर में रखा गया था। इसके अलावा खाद्य पदार्थ तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले पानी की जांच रिपोर्ट भी अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराई गई। खाद्य पदार्थ बनाने और उन्हें हैंडल करने वाले कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र भी मौके पर नहीं मिले। परिसर में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित कई अन्य कमियां भी अधिकारियों ने दर्ज कीं।

 

लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन, तत्काल निलंबन

विभाग के अनुसार रेस्टोरेंट में गंभीर अनियमितताएं मिलीं और खाद्य अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 की अनुसूची-4 का उल्लंघन और अस्वच्छ परिस्थितियां भी सामने आईं। इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) के तहत रेस्टोरेंट का खाद्य लाइसेंस आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

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पनीर-दही समेत छह सैंपल लैब भेजे

जांच के दौरान अधिकारियों ने पनीर, दही, मिर्च पाउडर, सौंफ, पिस्ता और राजमा चित्रा के कुल छह नमूने लिए। सभी नमूनों को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।

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पहले भी दर्ज हो चुके हैं दो मामले

खाद्य विभाग के अनुसार एडम्स एल रेस्टोरेंट के खिलाफ पूर्व में भी दो प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। दोनों मामलों में प्रतिष्ठान पर अर्थदंड लगाया गया था। फिलहाल दोनों प्रकरण अपीलीय ट्रिब्यूनल में लंबित हैं।

Hemant Nagle
By Hemant Nagle

हेमंत नागले | पिछले बीस वर्षों से अधिक समय से सक्रिय पत्रकारिता में हैं। वर्ष 2004 में मास्टर ऑफ जर्...Read More

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