बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में कुछ समय पहले जेल जाना पड़ा था। फिलहाल वह जेल से बाहर हैं, लेकिन केस अभी भी चल रहा है। इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में हुई, जहां कोर्ट ने उन्हें फिलहाल दोबारा जेल नहीं भेजने का फैसला किया है।
सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि नियमित जमानत (रेगुलर बेल) के लिए याचिका दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा दी गई अंतरिम जमानत आज खत्म हो रही है। वकील के मुताबिक, मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अब तक करीब 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी कोर्ट में सौंपा जा रहा है।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी की तरफ से पर्याप्त रकम जमा कर दी गई है, इसलिए फिलहाल उन्हें दोबारा जेल नहीं भेजा जा रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने राजपाल यादव से पूछा कि क्या उन्होंने लोन लिया था। इस पर अभिनेता ने जवाब दिया कि हाँ, उन्होंने लोन लिया था। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें पहले कई मौके दिए गए थे, लेकिन उस समय पैसे जमा नहीं किए गए।
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सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने बताया कि 2016 में अदालत ने उन्हें 10 करोड़ 40 लाख रुपये चुकाने को कहा था। उन्होंने कहा कि उस समय वह अपने एक दोस्त की करीब 28 करोड़ रुपये की संपत्ति के कागजात भी कोर्ट में लाए थे।
राजपाल यादव ने कहा कि उन्होंने कुछ रकम चुका दी थी, लेकिन दूसरी पार्टी पैसा लेने के बजाय उन्हें जेल भेजना चाहती थी। उनका कहना था कि जब वह जेल चले गए तो उनकी फिल्म का भी बड़ा नुकसान हुआ।
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राजपाल यादव ने अदालत में कहा कि उनकी फिल्म में करीब 22 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। उनका दावा है कि इस मामले की वजह से फिल्म को करीब 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
अदालत ने साफ कहा कि अगर पूरा पैसा चुका दिया जाता है तो मामला खत्म हो सकता है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगली सुनवाई टाली नहीं जाएगी। अब इस केस की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी, जिसमें अदालत अंतिम फैसला कर सकती है।