मैं अभी 16 साल की हूं, मां नहीं बनना चाहती:दुष्कर्म पीड़िता किशोरी ने हाईकोर्ट से मांगी गर्भपात की अनुमति

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक 16 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर संवेदनशील रुख अपनाया है। किशोरी ने अदालत से 18 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगी है। पीड़िता का कहना है कि वह अभी नाबालिग है और मां नहीं बनना चाहती इसलिए उसे गर्भपात की अनुमति दी जाए।
हाईकोर्ट ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट
मामले की सुनवाई जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की वेकेशन बेंच में हुई। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को पीड़िता की पूरी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई सोमवार 25 मई को होगी।
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दुष्कर्म का केस दर्ज, जांच में गर्भ की पुष्टि
जानकारी के मुताबिक जबलपुर जिले के चरगवां थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी के पिता ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच और मेडिकल परीक्षण के दौरान किशोरी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी।
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दोनों पक्षों ने रखा अदालत में पक्ष
प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिव्य कीर्ति बोहरे ने पक्ष रखा जबकि राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता वीर विक्रांत सिंह अदालत में उपस्थित हुए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए ताकि मामले में आगे निर्णय लिया जा सके।












