खाद-बीज कारोबार में बड़ा खेल उजागर, 3 पर FIR, 3 गोदाम सील

रायपुर: किसानों तक पहुंचने वाले खाद, बीज और कीटनाशकों के कारोबार में अनियमितता मिलने के बाद रायपुर जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। औचक निरीक्षण के दौरान बिना प्राधिकार पत्र कारोबार, एक्सपायरी कीटनाशक और भंडारण से जुड़ी संदिग्ध सामग्री मिलने के बाद तीन व्यापारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही 9 संस्थानों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है और 3 गोदाम सील किए गए हैं।
कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त जांच दल की कार्रवाई
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर राज्य और जिला स्तरीय संयुक्त जांच दल ने जिले के विभिन्न खाद, बीज और कीटनाशक विक्रय एवं भंडारण प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान सामने आई अनियमितताओं के आधार पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

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बिना प्राधिकार खाद-बीज बेचने पर FIR
जांच में मेसर्स पुलकित बायोफर्टिलाइजर, हरियाणा और रविन्द्र कुमार मित्तल द्वारा बिना प्राधिकार पत्र के बीज एवं उर्वरक का कारोबार किए जाने की बात सामने आई। मामले में तीन व्यापारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
9 संस्थानों पर बिक्री प्रतिबंध
जांच के दौरान अलग-अलग प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर एकॉन क्रॉप साइंसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एमिरॉन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, डेक्सीस एग्रो सॉल्यूशन, भास्कर कृषि केंद्र, अभनपुर कृषि केंद्र और सोपन एग्री केयर प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन संस्थानों पर बिक्री प्रतिबंध और नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है।

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एक्सपायरी कीटनाशक और भंडारण में गड़बड़ी
औचक निरीक्षण के दौरान कुछ संस्थानों में एक्सपायरी कीटनाशक मिलने की जानकारी सामने आई। वहीं निधि मार्केटिंग सीएंडएफ, उरकुरा से जुड़े कुछ प्रतिष्ठानों में कृषि उत्पादों के भंडारण में अनियमितता पाए जाने पर नोटिस जारी कर जवाब
मांगा गया है।
गोदाम से बॉक्स, स्टीकर और सील बरामद
जांच के दौरान गोदामों में भंडारण से संबंधित बॉक्स, स्टीकर और सील जैसी सामग्री भी बरामद हुई। इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित गोदामों को सील कर दिया गया।
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निरीक्षण में सहयोग नहीं किया, तो बिक्री केंद्र भी सील
जांच दल के निरीक्षण में सहयोग नहीं करने पर आरडी इंटरप्राइजेस और डीसी इंटरप्राइजेस के विक्रय केंद्रों को भी सील कर दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई से खाद, बीज और कीटनाशक कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति है।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई
उप संचालक कृषि ने बताया कि संबंधित संस्थानों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। संबंधितों द्वारा अपना पक्ष रखने के बाद अनियमितता की गंभीरता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उर्वरक संबंधी मामलों में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा कीटनाशी उत्पादों से जुड़े मामलों में कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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प्रशासन की सीधी नजर, किसानों के हित पर फोकस
प्रशासन की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य किसानों तक गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना और नियमों के विपरीत कारोबार पर रोक लगाना है। जांच के दौरान सामने आई अनियमितताओं के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई का सिलसिला आगे भी जारी रहने के संकेत हैं।




















