राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, पीएम मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में राहत नहीं

मुंबई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें महाराष्ट्र में बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर 2018 की एक चुनावी सभा में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने निचली अदालत से जारी समन और मानहानि की कार्रवाई को चुनौती दी थी।
दलील-किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया
राहुल गांधी की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका में दलील दी गई थी कि जिस भाषण को आधार बनाकर उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की गई, उसमें उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था। उनका कहना था कि न तो किसी व्यक्ति की स्पष्ट पहचान की गई और न ही किसी विशेष वर्ग को निशाना बनाया गया। इसलिए शिकायत को सुनवाई योग्य नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि, हाई कोर्ट ने उनकी इस दलील को स्वीकार नहीं किया और निचली अदालत की ओर से जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया।
2018 की रैली में टिप्पणी को लेकर विवाद
यह मामला राहुल गांधी के 2018 में राजस्थान में दिए गए एक भाषण से जुड़ा है। आरोप है कि उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ‘कमांडर-इन-थीफ’ और ‘चोरों का सरदार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसी टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले में राहुल गांधी की ओर से यह तर्क दिया गया कि भाषण में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया था। लेकिन अदालत ने माना कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाला राजनीतिक संगठन है और मामले को इस स्तर पर समाप्त नहीं किया जा सकता।
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बीजेपी कार्यकर्ता ने दर्ज कराई थी शिकायत
राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत बीजेपी कार्यकर्ता महेश श्रीश्रिमल ने दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। शिकायतकर्ता की ओर से इसे आपराधिक मानहानि का मामला बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में निचली अदालत की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
भिवंडी में भी मानहानि का मामला चल रहा
महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ यह अकेला मानहानि का मामला नहीं है। ठाणे जिले के भिवंडी में भी उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का एक मामला लंबित है। यह शिकायत आरएसएस से जुड़े स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने दर्ज कराई थी। यह मामला राहुल गांधी के 2014 के चुनावी भाषण से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उस भाषण में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस पर आरोप लगाया था। शिकायत में दावा किया गया कि इस टिप्पणी से संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
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महाराष्ट्र में बढ़ी राहुल की कानूनी चुनौती
बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत नहीं मिलने के बाद पीएम मोदी से जुड़ा मानहानि मामला अब निचली अदालत में आगे बढ़ेगा। वहीं, भिवंडी में आरएसएस से जुड़े मानहानि मामले की न्यायिक प्रक्रिया भी जारी है।




















