Manisha Dhanwani
25 Dec 2025
पंजाब में अब कहीं भी पेड़ काटना आसान नहीं होगा। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूरे राज्य में किसी भी पेड़ की कटाई से पहले कोर्ट की विशेष अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अगली सुनवाई या कोर्ट की मंजूरी के बिना कोई भी पेड़ नहीं काटा जा सकेगा।
यह मामला मोहाली की एयरपोर्ट रोड से जुड़ा है, जहां सरकार ने 250 पेड़ों को काटने का फैसला लिया था। इस फैसले के खिलाफ मोहाली निवासी शुभम सेखों ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की।
याचिका में आरोप लगाया गया कि विकास योजनाओं के नाम पर पेड़ काटने का निर्णय बिना तय मानकों और पर्याप्त अध्ययन के लिया गया है। इससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा कि क्या इन पेड़ों की कटाई से पहले कोई रिसर्च की गई थी और क्या इसके लिए वैधानिक अनुमति ली गई थी।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगली सुनवाई तक पूरे पंजाब में पेड़ों की कटाई पर रोक रहेगी। सरकार को अगली तारीख पर अपना पक्ष विस्तार से रखना होगा।
इस फैसले से साफ है कि कोर्ट पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्त है और बिना ठोस कारण व अनुमति के पेड़ काटने की इजाजत नहीं दी जाएगी।