Delhi Air Pollution :दिल्ली HC ने कहा- एयर प्यूरीफायर पर GST घटाओ, लोगों को साफ हवा दो

दिल्ली-एनसीआर की हवा लगातार ‘बहुत खराब’ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई कि जब नागरिक साफ हवा नहीं पा रहे, तो एयर प्यूरीफायर पर 18% GST क्यों नहीं घटाया जा रहा। PIL में एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस के रूप में वर्गीकृत कर GST 5% करने की मांग की गई है।
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दिल्ली HC ने कहा- एयर प्यूरीफायर पर GST घटाओ, लोगों को साफ हवा दो
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार ‘बहुत खराब’ (Very Poor) श्रेणी में है। इससे नागरिकों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है।

    हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर जताई नाराजगी

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सरकार लोगों को साफ हवा उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो कम से कम एयर प्यूरीफायर पर 18% GST में कमी क्यों नहीं की जा रही। अदालत ने इसे इमरजेंसी स्थिति बताया और कहा कि हर व्यक्ति दिन में लगभग 21,000 बार सांस लेता है और प्रदूषित हवा से होने वाले नुकसान की कल्पना कीजिए।

    चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने सरकारी वकील से कहा कि दोपहर 2:30 बजे तक अदालत को इस मुद्दे पर निर्देश देकर सूचित करें।

    जनहित याचिका (PIL)

    अधिवक्ता कपिल मदन ने PIL दायर की है। इसमें मांग की गई है कि एयर प्यूरीफायर को ‘मेडिकल डिवाइस’ के रूप में वर्गीकृत किया जाए, ताकि उन पर लगने वाला GST 18% से घटाकर 5% किया जा सके।

    दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को चेताया है कि हवा की गंभीर स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं और एयर प्यूरीफायर पर कर में छूट दी जाए।

    Shivani Gupta
    By Shivani Gupta

    शिवानी गुप्ता | MCU, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएशन | 9 वर्षों की टीवी और डिजिटल तक की य...Read More

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