जबलपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनरीक्षण याचिका पर मप्र हाईकोर्ट ने मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री) के बेटे कार्तिकेय को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कार्तिकेय द्वारा भोपाल में दाखिल मानहानि मामले में जारी सम्मन को राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
शुक्रवार को राहुल गांधी की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच ने राहुल गांधी को कहा है कि वे निचली अदालत की ताजा ऑर्डरशीट्स पेश करें, ताकि उनसे मुकदमे की ताजा स्थिति का पता चल सके। मामले की अगली सुनवाई मई के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की गई है।
राहुल गांधी के खिलाफ कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दाखिल किया है। कार्तिकेय का आरोप है कि वर्ष 2018 में झाबुआ की आयोजित चुनावी रैली में शिवराज और उनके बेटे (कार्तिकेय के) खिलाफ राहुल गांधी ने आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। राहुल ने कहा था कि पनामा पेपर्स लीक मामले में नवाज शरीफ का नाम आने पर उन्हें पाकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसी पनामा पेपर्स लीक मामले में शिवराज और कार्तिकेय का नाम आने पर मप्र में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। राहुल के इस बयान पर कार्तिकेय ने मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था। एमपी-एमएलए कोर्ट के तत्कालीन स्पेशल मजिस्ट्रेट तथागत याज्ञनिक ने राहुल गांधी के खिलाफ सम्मन जारी किया, जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
मामले पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा व अधिवक्ता राजीव मिश्रा ने दलीलें रखीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता राहुल गांधी ने 13 दिसंबर 2024 के आदेश के खिलाफ यह याचिका 23 मार्च 2026 को दाखिल की है। इस बीच में मुकदमे में क्या प्रगति हुई, उसका पता वहां की ऑर्डरशीट्स से ही लग सकता है। इस मत के साथ अदालत ने याचिकाकर्ता को आर्डरशीट्स की सर्टिफाइड कॉपियां पेश करने के निर्देश दिए।