MP High Court :मप्र सरकार बोली- नए कैलेंडर में होगा छात्र संघ चुनाव का प्रावधान, हाईकोर्ट ने कहा- तो कैलेंडर पेश करो

जबलपुर। प्रदेश के कॉलेजों में वर्ष 2017 से छात्र संघ चुनाव न कराए जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई में नया मोड़ आया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस (ACJ) विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच के सामने राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वर्ष 2026-27 के सत्र के लिए नया एकेडमिक कैलेंडर तैयार हो रहा, जिसमें छात्र संघ चुनाव कराने पर विचार किया जा रहा है। इस पर बेंच ने सरकार को कहा है कि 3 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर नया एकेडमिक कैलेंडर ही पेश किया जाए।
जबलपुर के अदनना अंसारी की याचिका
जबलपुर के गोहलपुर में रहने वाले अदनान अंसारी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के बावजूद छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे। पिछले कुछ वर्षों में भी ये चुनाव नहीं कराए गए, जो संविधान में दिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अक्षर दीप और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता डॉ. एसएस चौहान हाजिर हुए।
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कोर्ट रूम लाइव
याचिकाकर्ता: लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के बाद भी प्रदेश के कॉलेजों में वर्ष 2017 से चुनाव नहीं हुए हैं।
सरकार: कोविड के कारण 3 साल चुनाव नहीं हुए। उसके बाद नई शिक्षा नीति अपनाने से व्यावहारिक कठिनाई आईं, जिसके कारण चुनाव नहीं हो सके।
ACJ: कोविड को बीते तो चार साल हो गए हैं। पिछले कैलेंडर ईयर में भी चुनाव नहीं हुए। ऐसा क्यों?
सरकार: आज ही अधिकारियों से बात हुई। नए एकेडमिक कैलेंडर में चुनाव को शामिल करने पर विचार हो रहा है।
ACJ: अब तो नया सेशन शुरू हो गया, फिर कैसे चुनाव होंगे?
सरकार: अभी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। सितंबर-अक्टूबर में चुनाव कराए जा सकते हैं।
ACJ: ऐसा न हो कि अभी कोर्ट में बयान दिया जाए कि चुनाव होंगे, बाद में कोई नया संशोधन आ जाए।
सरकार: एकेडमिक कैलेंडर फाइनल स्टेज में है, जिसमें छात्र संघ चुनाव का प्रावधान होगा ही।
ACJ: बेहतर होगा कि कैलेंडर पेश करें, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।
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