मप्र हाईकोर्ट ने अमानक अनिक घी का पूरा स्टॉक वापस बुलाने पर लगाई रोक

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने मे. अनिक मिल्क प्रोडक्शन लिमिटेड के अनिक घी को वापस बुलाने के आदेश पर रोक लगा दी है। सिंगल बेंच से स्टे न मिलने पर कंपनी की ओर दाखिल अपील पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया। हालांकि बेंच ने कंपनी को सुनिश्चित करने कहा है कि जिस बैच का घी असुरक्षित पाया गया, उसे बाजार में बेचने से रोका जाए। बेंच इस मामले पर विस्तृत फैसला सुनाएगी।
खाद्य विभाग के आदेश को दी चुनौती
मे. अनिक मिल्क प्रोडक्शन लिमिटेड जबलपुर की ओर से दायर इस अपील में कटनी के खाद्य विभाग द्वारा 9 सितंबर 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कंपनी को बाजार में भेजा गया पूरा स्टॉक वापस बुलाने कहा गया था। दरअसल, फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 के प्रावधानों के तहत अनिक घी के लिए गए सैम्पल जांच में असुरक्षित पाया गया था। बाजार से स्टॉक वापस बुलाने के आदेश पर रोक लगाने से सिंगल बेंच द्वारा इनकार किए जाने पर यह अपील दाखिल की गई थी। मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, अधिवक्ता चौधरी मयंक सिंह चौधरी और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता डॉ. एसएस चौहान ने दलीलें रखीं।
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जांच में असुरक्षित पाया गया था घी
मामला फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत खाद्य विभाग की ओर से अनिक घी के नमूने लिए गए थे। जांच के बाद इन नमूनों को असुरक्षित पाया गया। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद खाद्य विभाग ने कंपनी को बाजार में भेजे गए संबंधित घी के पूरे स्टॉक को वापस बुलाने का आदेश दिया। कंपनी ने विभाग के समक्ष भी राहत की मांग की थी लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया गया।
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