भोपाल सीलिंग विवाद: 67 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित, 75 याचिकाओं पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई

जबलपुर। भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में बनीं दुकानों के हो रहे व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मप्र हाईकोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रही। सोमवार को 45 और मंगलवार को 22 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने इन सभी 67 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई को चुनौती देने वाली 75 अन्य याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई होगी।
142 याचिकाएं दाखिल की गईं
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भोपाल नगर निगम द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई को चुनौती देकर हाईकोर्ट में कुल 142 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन के तहत इन मामलों पर हाईकोर्ट में हर रोज सुनवाई की जा रही है।
नगर निगम ने लगार्इं स्टे हटाने की अर्जियां
हाईकोर्ट में दायर अधिकांश मामले ऐसे हैं, जिनमें हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश दिए थे। इन अंतरिम आदेशों को वापस लेने के संबंध में नगर निगम ने अर्जियां दाखिल की हैं। जस्टिस मिश्रा ने यह कहते हुए फिलहाल स्टे हटाने से इनकार किया है कि सभी मामलों की सुनवाई अंतिम रूप से की जा रही, इसलिए अब स्टे हटाने का कोई औचित्य नहीं है।
चार हफ्ते में दुकानदारों का पक्ष सुनें
हाईकोर्ट में करीब 2 दर्जन दुकानदार ऐसे हैं, जिन्होंने नगर निगम द्वारा जारी किए गए शोकॉज नोटिसों को चुनौती देकर याचिकाएं दाखिल की हैं। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस मिश्रा ने मामले वापस भोपाल नगर निगम के पास भेजे हैं। बेंच ने निगम को कहा है कि वो चार सप्ताह के भीतर इन सभी मामलों में दुकानदारों का पक्ष सुनकर अंतिम आदेश पारित करे।




















