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MP हाईकोर्ट में 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्ति पर होगी अंतिम सुनवाई, चयन प्रक्रिया को दी गई है चुनौती

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय के 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नवंबर के पहले सप्ताह में अंतिम सुनवाई होगी। याचिका में 10 साल की वकालत के अनुभव की अनिवार्यता और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।
MP हाईकोर्ट में 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्ति पर होगी अंतिम सुनवाई, चयन प्रक्रिया को दी गई है चुनौती

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय के 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अब अंतिम सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने मामले की अंतिम सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह में करने का निर्देश दिया है। यह याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सह सचिव और अधिवक्ता योगेश सोनी की ओर से दायर की गई है। इसमें राज्य सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा 25 दिसंबर 2025 को जारी लॉ ऑफिसरों की नियुक्ति सूची की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं।

10 साल की वकालत की अनिवार्यता पर विवाद

याचिका में वर्ष 2013 की राजपत्र अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए कम से कम 10 साल की वकालत का अनुभव जरूरी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्ति सूची में इस शर्त का पालन नहीं किया गया। याचिका के अनुसार सूची में करीब 12 प्रतिशत ऐसे वकीलों को लॉ ऑफिसर नियुक्त किया गया है जिनका वकालत का अनुभव 10 साल से कम है। इसी आधार पर नियुक्तियों की प्रक्रिया और चयन के निर्धारित मानकों पर सवाल उठाए गए हैं।

चयन के मानकों पर हस्तक्षेप की मांग

इस मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डीके जैन और पूर्व सचिव पारितोष त्रिवेदी ने भी नई टीम के चयन के मानकों पर सवाल उठाए हैं। याचिका में हाईकोर्ट से नियुक्तियों की प्रक्रिया की जांच कर हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। हालांकि नियुक्तियों को लेकर लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।

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शुक्रवार को हुई सुनवाई में कौन-कौन रहा मौजूद?

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता योगेश सोनी के साथ दिनेश उपाध्याय उपस्थित हुए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता बसंत डेनियल ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता विवेक शर्मा अदालत में पेश हुए।

Sanjay Tiwari
By Sanjay Tiwari

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