मप्र सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, कर्मचारियों को 1 मई से मिलेगा 55 प्रतिशत DA, पेंशनर्स की भी चांदी, छठवें वेतनमान वालों को भी राहत

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। मोहन कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी किया, जिसके अनुसार राज्य के कर्मचारियों को 1 मई 2025 से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह फैसला सातवें और छठवें वेतनमान दोनों पर लागू होगा और इसका सीधा लाभ पेंशनर्स और उनके परिवारों को भी मिलेगा।
एक मई से लागू होगा 55% महंगाई भत्ता
आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान के अंतर्गत कर्मचारियों को फरवरी 2024 से 50 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है। अब इसे बढ़ाकर 1 जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत और 1 जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत कर दिया जाएगा। हालांकि, 1 मई 2025 से ही कर्मचारियों को 55 प्रतिशत दर से महंगाई भत्ता मिलेगा, जिसका भुगतान जून 2025 में वेतन के साथ किया जाएगा।पांच किश्तों में मिलेगा एरियर
वित्त विभाग के अनुसार, 1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की जो अतिरिक्त डीए की राशि बनती है, उसका भुगतान पांच समान मासिक किश्तों में किया जाएगा। ये किश्तें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में दी जाएंगी। इसके अलावा, जो कर्मचारी या अधिकारी 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 के बीच रिटायर हो चुके हैं या जिनका निधन हो गया है, उन्हें और उनके नामांकित परिजनों को भी एरियर की राशि दी जाएगी।पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी डीए में राहत देने का निर्णय लिया है। 30 अक्टूबर 2024 को जारी आदेश के तहत, 1 अक्टूबर 2024 से पेंशनर्स को मूल पेंशन पर 50 प्रतिशत और छठवें वेतनमान वालों को 239 प्रतिशत की दर से डीए मिलेगा। इसका भुगतान नवंबर 2024 में किया जाएगा।












