महाकुंभ प्रयागराज में रुद्राक्ष की माला बेचकर चर्चा में आई मध्य प्रदेश के महेश्वर की मोनालिसा भोसले से जुड़ा मामला अब कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। इस केस में उनके साथ शादी करने वाले मोहम्मद फरमान खान को केरल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 20 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद फिलहाल फरमान खान को गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल गई है, लेकिन मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग (SC/ST Commission) की जांच में यह सामने आया कि मोनालिसा कथित रूप से नाबालिग थीं। इस रिपोर्ट के बाद मामला गंभीर हो गया और कानूनी कार्रवाई तेज हो गई।
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महेश्वर थाना पुलिस ने 25 मार्च को मोहम्मद फरमान खान के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। आरोप है कि नाबालिग होने की स्थिति में शादी और संबंधित घटनाएं कानून के दायरे में गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं।
मामला दर्ज होने के बाद स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी। महेश्वर पुलिस इस केस में सबूत, बयान और परिस्थितियों की गहन जांच कर रही है।
पुलिस का फोकस इस बात पर है कि मोनालिसा की उम्र क्या थी, घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा, क्या किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। जांच अभी शुरुआती और सक्रिय चरण में है, इसलिए पुलिस हर एंगल से जानकारी जुटा रही है।
गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए मोहम्मद फरमान खान ने केरल हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उनका उद्देश्य था कि गिरफ्तारी से पहले ही कानूनी सुरक्षा मिल जाए।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फिलहाल राहत देते हुए कहा कि 20 मई तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यह आदेश अस्थायी है, यानी अंतिम फैसला अभी बाकी है।
केरल हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद केस की दिशा थोड़ी बदल गई है। अब पुलिस तुरंत गिरफ्तारी नहीं कर सकती, लेकिन जांच जारी रहेगी।
इस राहत के बावजूद जांच पर कोई रोक नहीं है, पुलिस सबूत इकट्ठा कर सकती है, अगली सुनवाई में स्थिति बदल भी सकती है। यह पूरा मामला अब न्यायिक निगरानी में आगे बढ़ रहा है।
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अब सबकी नजर 20 मई की अगली सुनवाई पर टिकी है। उसी दिन यह तय होगा कि फरमान खान को आगे भी राहत मिलेगी या नहीं। फिलहाल केस में तीन बड़े ट्रैक चल रहे हैं पुलिस की जांच, कोर्ट की सुनवाई और उम्र और सहमति से जुड़ी कानूनी स्थिति की स्पष्टता। जो इस केस की दिशा तय करेगा।