ओबीसी को 27% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी MP सरकार, फैसले के तुरंत बाद लागू होगा रिजर्वेशन, CM मोहन यादव ने किया ऐलान

मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाई लेवल मीटिंग के बाद यह बड़ा ऐलान किया। इसको लेकर सीएम ने एडवोकेट जनरल को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाने को कहा है, ताकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार उसे लागू कर सके।
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विभागों के अफसरों के साथ बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनने से पहले से ही ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर अलग-अलग याचिकाओं के जरिए कोर्ट में केस चल रहा है। इसी को लेकर प्रदेश के सभी संबंधित विभागों के अफसरों के साथ बैठक की गई।सरकार का मंतव्य 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करना
सीएम यादव ने बताया कि उन्होंने एडवोकेट जनरल से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाएं। उन्होंने कहा हमारी सरकार का मंतव्य है कि 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करना है। इसलिए हमने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार का मंतव्य जल्द से जल्द बताया जाए और इसके बाद न्यायालय जो भी फैसला करेगा, उसे लागू किया जाएगा।सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा -
एससी और एसटी को भी जो आरक्षण निर्धारित है, वह संबंधित वर्ग के लोगों को प्रदेश में मिलना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है। इसलिए सरकार ने इस मामले में स्पष्ट राय तय करने का फैसला किया है।
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