जबलपुर। सागर जिले की बीना से विधायक निर्मला सप्रे की अयोग्यता से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट में अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। सोमवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच को बताया गया कि स्पीकर के सामने उमंग सिंघार की ओर से दाखिल मामले पर 22 अप्रैल को सुनवाई होना है। इस पर बेंच ने 29 अप्रैल को आगे सुनवाई करने के निर्देश दिए।
मप्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि बीना विधानसभा सीट से निर्मला सप्रे ने कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीता था। बाद में वो भाजपा में शामिल हो गर्इं। याचिका में कहा गया है कि निर्मला सप्रे को अयोग्य ठहराने का एक आवेदन जून 2024 में विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया, जिसका निराकरण 90 दिनों में होना था। 90 दिन का वक्त बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई।
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मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जयेश ज्ञानानी ने अदालत को बताया कि स्पीकर के भोपाल में न होने के कारण 4 अप्रैल को होने वाली सुनवाई 22 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने कहा कि आज महाधिवक्ता प्रशान्त सिंह को इस मामले पर पक्ष रखना था, लेकिन वे भोजशाला विवाद से संबंधित मामलों में इंदौर बेंच में पक्ष रख रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद बेंच ने सुनवाई 29 अप्रैल तक के लिए मुल्तवी कर दी।
विधानसभा के एडिशनल सेक्रेटरी सत्यनारायण शर्मा की बहाली को लेकर विस सचिवालय की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई 3 सप्ताह के लिए टल गई है। इस अपील में आरोप लगाया गया है कि 20 फरवरी 2012 को हुई सत्यनारायण शर्मा की बर्खास्तगी के 10 साल बाद एक रिव्यू आवेदन पर 16 जनवरी 2022 को की गई बहाली अनुचित है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने माना कि स्पीकर द्वारा इस मामले में जारी की गई नोटशीट अपने आप में एक आदेश है, जिसे किसी भी फोरम में चुनौती नहीं दी गई। ऐसे में बहाली के संबंध में पारित आदेश उचित है। इस बारे में कुछ न्यायदृष्टांत पेश करने विस सचिवालय की ओर से समय चाहा गया, जो प्रदान करके बेंच ने सुनवाई मुल्तवी कर दी।
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