श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद : सर्वे की रोक पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया मना

नई दिल्ली। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने विवादित परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से मना कर दिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर सर्वे से दिक्कत है तो प्रॉपर तरीका अपनाएं। इसके बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा। फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा।
मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर का तीन अधिवक्ता आयुक्तों की टीम द्वारा सर्वे करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, शाही ईदगाह मामले में कल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने कमिश्नर सर्वे और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि कार्रवाई को चलने दें। कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे।












