ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से राहत :TMC के फ्रीज बैंक अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगी, पर रहेगी एक शर्त..!

कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) के ममता बनर्जी गुट को बड़ी राहत देते हुए पार्टी के तीन फ्रीज बैंक खातों से दैनिक खर्चों के लिए धन निकालने की अनुमति दे दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि निकासी एक विशेष अधिकारी (स्पेशल ऑफिसर) की निगरानी में होगी। यह आदेश पार्टी के नियमित प्रशासनिक और संगठनात्मक कार्य प्रभावित न हों, इसे ध्यान में रखते हुए दिया गया है।
साइबर शिकायत के बाद खाते हुए थे फ्रीज
दरअसल, 18 जून को बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर तीनों बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि इन खातों का इस्तेमाल कथित तौर पर अपराध से अर्जित धन रखने के लिए किया गया। इसके बाद जांच एजेंसियों ने खातों में होने वाले सभी लेनदेन पर रोक लगा दी थी।
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440 करोड़ रुपए के लेनदेन की जांच जारी
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी जांच कर रहा है। एजेंसी ने करीब 440 करोड़ रुपये से जुड़े बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल शुरू की है। जांच के दौरान कई स्थानों पर छापेमारी की गई, जिनमें एक निजी एविएशन कंपनी का कार्यालय भी शामिल है। यह मामला विधानसभा चुनाव के बाद सामने आए विवादित वित्तीय लेनदेन से जुड़ा माना जा रहा है।
चुनाव के बाद बढ़ा सियासी विवाद
विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी में आंतरिक विवाद खुलकर सामने आया और पार्टी दो गुटों में बंट गई। 19 सांसदों के बागी होने के बाद मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। बागी नेताओं में काकोली घोष, शताब्दी रॉय, बापी हलदर, सायोनी घोष और यूसुफ पठान जैसे नाम शामिल हैं। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
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