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आज से मप्र में शराब 15 फीसदी महंगी, भोपाल में जमीनों के रेट में 5-95% की वृद्धि

आज से मप्र में शराब 15 फीसदी महंगी, भोपाल में जमीनों के रेट में 5-95% की वृद्धि

भोपाल। मध्यप्रदेश में एक अप्रैल से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसके तहत कई चीजों के दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी। खासतौर से भोपाल जिले में जमीन महंगी होने जा रही है। वहीं, प्रदेश भर में शराब पीना भी महंगा हो जाएगा। जमीन महंगी भोपाल में सोमवार से नई कलेक्टर गाइडलाइन जारी होने जा रही है। इसके चलते 3,900 लोकेशंस में से 1,443 स्थानों पर जमीनों के भावों में 5 से 95 प्रतिशत तक की वृद्धि होने जा रही है। विद्यानगर और कोरल वुड रोड की कॉलोनियों की जमीनों की दरें 95 फीसदी बढ़ जाएंगी। वही कटारा, बावड़िया अयोध्या नगर, मिसरोद, खजूरीकलां, गुरुनानक पुरा, कौलुआ की दरें भी बढ़ाई गई हैं।

देशी-विदेशी शराब के दाम बढ़े

प्रदेश सरकार ने शराब ठेकेदारों के लिए लाइसेंस फीस 15% बढ़ा दी है। इसका असर शराब की फुटकर बिक्री पर होगा। सोमवार से देशी और विदेशी शराब 15 फीसदी तक महंगी हो जाएगी।

बिजली में मामूली वृद्धि

नए वित्तीय वर्ष में घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली दरों में सिर्फ 0.07% की मामूली औसत वृद्धि की गई है। हालांकि 10किलो वाट से अधिक इंडस्ट्री वाले उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ जाएगा। उन पर सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक और शाम 5 से रात 10 बजे तक बिजली उपयोग पर 20 प्रतिशत सरचार्ज लगाया गया है।

इधर... देश में महंगी होंगी 800 दवाइयां

सोमवार से पूरे देश में जरूरी दवाओं के दाम भी बढ़ जाएंगे। इसमें पेनकिलर्स से लेकर एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। दरअसल, केंद्र सरकार दवा कंपनियों को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में वार्षिक परिवर्तन के अनुरूप, .0055 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति देने के लिए तैयार है। हालांकि फार्मा उद्योग के लिए यह मामूली वृद्धि होगी। समायोजित कीमतों में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल 800 से अधिक दवाएं शामिल होंगी।

इन दवाइयों के बढ़ेंगे रेट

आवश्यक दवाओं की लिस्ट में पेरासिटामोल जैसी दवाएं, एजिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक्स, एनीमिया-विरोधी दवाएं, विटामिन और खनिज शामिल हैं। मध्यम से गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ दवाएं और स्टेरॉयड भी लिस्ट में हैं।

1 अप्रैल से ये बदलाव भी

  • पीएफ बैलेंस को नए अकाउंट में ट्रांसफर की जरूरत नहीं: खाताधारकों को नौकरी बदलने पर मैनुअल तरीके से अपने पुराने पीएफ बैलेंस को नए अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑटो मोड में ही पुराने पीएफ का बैलेंस नए अकाउंट के साथ जुड़ जाएगा।
  • रेलवे में क्यू आर कोड पेमेंट सिस्टम: रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर भी अब यात्रियों को टिकट लेने के दौरान क्यूआर कोड स्कैन करने की सुविधा मिलेगी। यात्री अपनी सुविधा के मुताबिक, Google Pay और Phone Pay जैसे यूपीआई ऐप्स के साथ ऑनलाइन भुगतान कर सकता है।
  • इनकम टैक्स नियम बदलेंगे: न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो जाएगा। अगर आप पुराने और नए टैक्स रिजीम में से किसी एक का चुनाव नहीं करते हैं तो आपका आईटीआर नए टैक्स रिजीम के तहत फाइल हो जाएगा।
  • NPS रूल चेंज: इसके तहत एनपीएस खाते में लॉगिन करने के लिए दो सत्यापन (टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन) की जरूरत पड़ेगी।
People's Reporter
By People's Reporter

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