MP High Court : कार्तिकेय चौहान की आपत्ति, राहुल गांधी ने पेश किया अधूरा रिकॉर्ड, हाईकोर्ट में अब 16 जून को होगी सुनवाई

जबलपुर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की पुनरीक्षण याचिका पर मप्र हाईकोर्ट में अब 16 जून को सुनवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय द्वारा भोपाल में दाखिल मानहानि मामले में जारी सम्मन को राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गुरुवार को जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच के समक्ष कार्तिकेय की ओर से आपत्ति ली गई कि कोर्ट के निर्देश के बाद भी राहुल गांधी की ओर से पूरा रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है। इसके चलते बेंच ने पूरी ऑर्डरशीट्स पेश करने का समय देकर सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद करने के निर्देश दिए।
राहुल के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि केस
राहुल गांधी के खिलाफ कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दाखिल किया है। कार्तिकेय का आरोप है कि वर्ष 2018 में झाबुआ की आयोजित चुनावी रैली में शिवराज और उनके (कार्तिकेय के) खिलाफ राहुल गांधी ने आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। राहुल ने कहा था कि पनामा पेपर्स लीक मामले में नवाज शरीफ का नाम आने पर उन्हें पाकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसी पनामा पेपर्स लीक मामले में शिवराज और कार्तिकेय का नाम आने पर मप्र में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है।
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सम्म्न को हाईकोर्ट में चुनौती
राहुल के इस बयान पर कार्तिकेय ने मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था। एमपी-एमएलए कोर्ट के तत्कालीन स्पेशल मजिस्ट्रेट तथागत याज्ञनिक ने राहुल गांधी के खिलाफ सम्मन जारी किया, जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता व अधिवक्ता राजीव मिश्रा और कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर हाजिर हुए।
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