MP High Court : कार्तिकेय चौहान ने स्वीकारा राहुल गांधी का खेद, मानहानि का मामला समाप्त

जबलपुर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा मानहानि का मामला हाईकोर्ट ने समाप्त कर दिया है। इस मामले में राहुल गांधी द्वारा खेद प्रकट किए जाने को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह ने स्वीकार करके मुकदमा समाप्त करने पर अपनी सहमति जता दी। उनके बयान के मद्देनजर जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मानहानि के मुकदमे को समाप्त कर दिया।
झाबुआ की आमसभा में दिया था बयान
गौरतलब है कि वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने पनामा पेपर लीक मामले में शिवराज सिंह और उनके बेटे कार्तिकेय को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे। इस पर कार्तिकेय ने राहुल गांधी के खिलाफ भोपाल की अदालत में मानहानि का मामला दाखिल किया था। एमपी-एमएलए कोर्ट के तत्कालीन स्पेशल मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी कर 25 जून 2026 को हाजिर होने के निर्देश दिए थे, जिसके खिलाफ यह मामला हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था।
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कहा- रमन सिंह की जगह निकला शिवराज सिंह का नाम
मामले पर राहुल गांधी ने खेद प्रकट करते हुए कहा था कि गलती से उन्होंने शिवराज सिंह और उनके बेटे का नाम लिया था। उनका बयान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके पुत्र को लेकर था। झाबुआ की सभा के अगले ही दिन उन्होंने इस गलती को सुधारा था। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा, अजय गुप्ता व अधिवक्ता राजीव मिश्रा और कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पैरवी की।
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