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प्रेम विवाद में युवक पर एसिड अटैक, महिला गिरफ्तार,बिना दस्तावेज तेजाब बेचने वाला दुकानदार भी धराया

शौचालय की सफाई के नाम पर खरीदा था एसिड, विवाद के बाद युवक पर फेंका; चांपा पुलिस ने दोनों आरोपियों पर की कार्रवाई,जांजगीर-चांपा के चांपा में प्रेम संबंधों के विवाद के बाद महिला ने युवक पर एसिड फेंक दिया। हमले में युवक का दाहिना हाथ, भुजा और कलाई झुलस गई। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है। बिना वैध दस्तावेज एसिड बेचने के आरोप में 70 वर्षीय दुकानदार भी गिरफ्तार हुआ।
प्रेम विवाद में युवक पर एसिड अटैक, महिला गिरफ्तार,बिना दस्तावेज तेजाब बेचने वाला दुकानदार भी धराया

रायपुर/जांजगीर-चांपा: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में प्रेम संबंधों को लेकर हुए विवाद में युवक पर एसिड से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चांपा थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में पुलिस ने हमला करने वाली महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, बिना वैध दस्तावेज एसिड बेचने के मामले में 70 वर्षीय दुकानदार मोहम्मद हुसैन बोहरा को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि महिला ने शौचालय की सफाई के बहाने दुकान से एसिड खरीदा था और बाद में युवक पर फेंक दिया।

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प्रेम विवाद के बाद युवक पर फेंका एसिड

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित युवक ने 28 अक्टूबर 2026 को चांपा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि महिला के साथ प्रेम संबंध के दौरान विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद महिला ने युवक के ऊपर एसिड फेंककर हमला कर दिया।

दाहिने हाथ और कलाई में आई जलने की चोटें

एसिड हमले में युवक के दाहिने हाथ, भुजा और कलाई में जलने की चोटें आई हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत पर अपराध क्रमांक 585/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 124(2) में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।

शौचालय सफाई के नाम पर खरीदा था एसिड

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला ने शौचालय की सफाई करने के लिए दुकान से एसिड खरीदा था। इसी एसिड का इस्तेमाल बाद में युवक पर हमला करने के लिए किया गया। पुलिस ने महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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70 साल का दुकानदार भी गिरफ्तार

मामले की जांच में एसिड बेचने वाले दुकानदार की भूमिका भी सामने आई। पुलिस ने सदर बाजार, चांपा निवासी 70 वर्षीय मोहम्मद हुसैन बोहरा से एसिड बिक्री के वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वह आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 287 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

एसिड हमले और अवैध बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई

इस मामले में पुलिस ने एसिड से हमला करने वाली महिला और बिना वैध दस्तावेज एसिड बेचने वाले दुकानदार, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। घटना ने एक बार फिर एसिड की बिक्री और उसके इस्तेमाल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

PREM

मै प्रेम निर्मलकर मैने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर से की, विगत 18 वर्षों से मुझे पत...

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