7.45 करोड़ की प्रॉपर्टी डील में बड़ा फर्जीवाड़ा! करोड़ों लेकर नहीं कराई रजिस्ट्री, तीन पर धोखाधड़ी का केस

इंदौर में करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी डील को लेकर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पलासिया थाना पुलिस ने 7.45 करोड़ रुपये के मकान सौदे में कथित फर्जीवाड़े और विश्वासघात के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 318(4) और 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
साकेत नगर के मकान का हुआ था सौदा
पुलिस के अनुसार फरियादी दिलीप वाधवानी की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। मामले में श्रद्धा खण्डेलवाल, पुनीत खण्डेलवाल और बालकृष्ण खण्डेलवाल को नामजद आरोपी बनाया गया है। शिकायत के मुताबिक इंदौर के साकेत नगर स्थित तीन मंजिला मकान का सौदा 7 करोड़ 45 लाख रुपये में तय हुआ था।
ऋणमुक्त बताकर लिया पैसा, नहीं कराई रजिस्ट्री
एफआईआर के अनुसार आरोपियों ने संपत्ति से जुड़े बैंक ऋण के निपटारे और रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिलाया था। जबकि मकान पर LIC Housing Finance का भारी ऋण बकाया बताया गया है। फरियादी का आरोप है कि आरोपियों ने विभिन्न माध्यमों से करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपये प्राप्त कर लिए, जिसमें आरटीजीएस और नकद भुगतान भी शामिल था। इसके बावजूद न तो ऋण का निराकरण किया गया और न ही तय समय में संपत्ति की रजिस्ट्री कराई गई।
पैसे भी नहीं लौटाए
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सौदा पूरा नहीं होने के बाद भुगतान की गई रकम वापस मांगने पर भी राशि नहीं लौटाई गई। पुलिस ने दस्तावेजों और प्रारंभिक जांच के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) (धोखाधड़ी कर संपत्ति या धन प्राप्त करना) तथा धारा 3(5) (समान उद्देश्य से कई व्यक्तियों द्वारा अपराध करना) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।












