T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद जहां पूरे देश में जश्न का माहौल था, लेकिन अब टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या एक नए विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। जीत के जश्न से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुणे में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जश्न के दौरान हार्दिक पंड्या ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया है।
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इस मामले के सामने आने के बाद क्रिकेट प्रेमियों और सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे केवल जश्न का हिस्सा बता रहे हैं, तो कुछ इसे तिरंगे की गरिमा से जोड़कर देख रहे हैं।

यह शिकायत पुणे के रहने वाले वकील वाजिद खान ने दर्ज कराई है। उन्होंने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में आवेदन देकर हार्दिक पंड्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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वकील का आरोप है कि T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जश्न के दौरान हार्दिक पंड्या ने तिरंगे को अपनी कमर पर लपेट रखा था। इसी दौरान वे अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ मंच पर लेटे हुए नजर आए और तस्वीरें खिंचवाईं।
शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह तिरंगे को पहनना और उस स्थिति में तस्वीरें लेना राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 का उल्लंघन बताया है।
दरअसल, भारत की जीत के बाद खिलाड़ियों के जश्न के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। इन वीडियो में टीम के खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ जश्न मनाते, नाचते और मैदान में खुशी जाहिर करते नजर आए।
इन्हीं वीडियो में एक क्लिप ऐसी भी सामने आई जिसमें हार्दिक पंड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ पोडियम जैसी संरचना पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। उस समय उनके कंधे और कमर के आसपास तिरंगा लिपटा हुआ नजर आ रहा है।
वकील वाजिद खान का दावा है कि यह दृश्य राष्ट्रीय ध्वज की मर्यादा के खिलाफ है और इसी आधार पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
शुरुआत में पुलिस ने यह कहते हुए मामला दर्ज करने में संकोच जताया कि यह घटना पुणे में नहीं हुई है। लेकिन शिकायतकर्ता का तर्क था कि राष्ट्रीय ध्वज पूरे देश का प्रतीक है, इसलिए इसका अपमान कहीं भी हो, शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

इसके बाद शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ने शिकायत स्वीकार कर ली और इसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी दे दी। अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी और वायरल वीडियो के आधार पर यह तय किया जाएगा कि क्या वास्तव में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है या नहीं।
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या हार्दिक पंड्या का यह व्यवहार केवल जीत के जश्न का हिस्सा था या फिर इससे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को ठेस पहुंची है।
भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग सम्मानजनक तरीके से ही किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत तिरंगे का गलत इस्तेमाल या अपमान करना दंडनीय अपराध माना जाता है।
अब पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल यह विवाद सोशल मीडिया से निकलकर कानूनी दायरे तक पहुंच चुका है और सभी की नजर अब पुलिस की जांच पर टिकी हुई है।