हरदा में 40 किलो संदिग्ध मांस जब्त : रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

हरदा। सिटी कोतवाली पुलिस ने रविवार को बजरंग दल की शिकायत पर एक युवक को लगभग 40 किलोग्राम संदिग्ध मांस के साथ गिरफ्तार किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि जब्त किया गया मांस गोमांस है, जबकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। यह कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद के विशेष संपर्क प्रमुख भूरेलाल विश्नोई, निवासी कडोला उबारी, की शिकायत पर की गई। पुलिस ने कुलहरदा मोहल्ला निवासी सेहराज पिता अब्दुल सत्तार के खिलाफ मध्यप्रदेश पशु अधिनियम तथा मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
कार्यकर्ताओं ने लगाए अवैध कारोबार के आरोप
बजरंग दल के जिला संयोजक मयूर मराठा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुलहरदा मोहल्ले में आबकारी कार्यालय के पास रहने वाला सेहराज कथित रूप से खंडवा और बुरहानपुर से गोमांस लाकर बेच रहा है। सूचना मिलने पर कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां आरोपी के पास एक थैले में मांस मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मयूर मराठा ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी और उसके चार अन्य साथी लंबे समय से अवैध रूप से गोमांस के कारोबार में शामिल हैं। उन्होंने पूर्व में मानपुरा में एक महिला के ट्रेन से उतरकर स्कूटी से मांस ले जाने के मामले का भी उल्लेख किया।
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प्रयोगशाला जांच के बाद ही होगी पुष्टि
सिटी कोतवाली थाना प्रभारी (टीआई) रोशनलाल भारती ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर लगभग 40 किलोग्राम मांस जब्त किया है। जब्त मांस का वजन कराने के बाद उसका नमूना पशु चिकित्सक की मौजूदगी में जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। पशु चिकित्सक ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट आने के बाद ही यह पुष्टि हो सकेगी कि जब्त किया गया मांस किस पशु का है। पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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