Naresh Bhagoria
28 Dec 2025
Manisha Dhanwani
28 Dec 2025
Hemant Nagle
28 Dec 2025
Naresh Bhagoria
28 Dec 2025
उज्जैन। देशभर में जीएसटी (GST) को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब तक चार स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% थे, जिन्हें घटाकर केवल दो स्लैब कर दिया गया है- 5% और 18%। इसके अलावा तंबाकू और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। इस बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह गरीबों, किसानों और आम लोगों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक और अद्वितीय फैसला बताया।
नए जीएसटी स्लैब लागू होने के बाद रोजमर्रा के सामान और जरूरी चीजें अब सस्ती होंगी।
रोजमर्रा का सामान: साबुन, शैंपू, तेल अब 18% की जगह 5% टैक्स में आएंगे।
खाद्य सामग्री: दूध, रोटी, पराठा, छेना, पनीर पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है।
स्वास्थ्य सेवाएं: हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस टैक्स-फ्री हो गए हैं।
दवाइयां: कैंसर समेत गंभीर बीमारियों की 33 दवाएं अब टैक्स फ्री होंगी।
ऑटोमोबाइल: छोटी कारें, 350cc तक की मोटरसाइकिल और थ्री-व्हीलर पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है।
सीमेंट और निर्माण सामग्री: सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
किसानों और छोटे उद्योगों के लिए यह बदलाव काफी राहत लेकर आए हैं।
जहां आम लोगों और किसानों को राहत दी गई है, वहीं हानिकारक और लग्जरी उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया गया है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर कहा कि जीएसटी सुधारों से आम जनता, किसान, एमएसएमई, महिलाएं और युवा सभी वर्गों को फायदा होगा। इससे कारोबार करना आसान होगा और नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नए जीएसटी स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स अभी लागू नहीं होगा, इसे बाद में लागू किया जाएगा।
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