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GST में बड़ा बदलाव : गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक को राहत, CM डॉ. मोहन यादव ने बताया ऐतिहासिक कदम

AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    उज्जैन। देशभर में जीएसटी (GST) को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब तक चार स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% थे, जिन्हें घटाकर केवल दो स्लैब कर दिया गया है- 5% और 18%। इसके अलावा तंबाकू और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। इस बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह गरीबों, किसानों और आम लोगों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक और अद्वितीय फैसला बताया।

    सीएम मोहन यादव का बयान

    • उज्जैन दौरे के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी में जो सुधार हुए हैं, उससे गरीबों से लेकर मध्यम वर्ग तक को सीधा लाभ मिलेगा।
    • स्वास्थ्य क्षेत्र पर लगने वाला 18% जीएसटी हटाकर शून्य कर दिया गया है।
    • किसानों के लिए खेती-किसानी की मशीनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है।
    • शिक्षण सामग्री और किताबों पर भी टैक्स में राहत दी गई है।
    • सीएम ने कहा, "यह जीएसटी आम जनता के लिए एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें हर वर्ग को फायदा मिलने वाला है।"
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    क्या-क्या हुआ सस्ता?

    नए जीएसटी स्लैब लागू होने के बाद रोजमर्रा के सामान और जरूरी चीजें अब सस्ती होंगी।

    रोजमर्रा का सामान: साबुन, शैंपू, तेल अब 18% की जगह 5% टैक्स में आएंगे।

    खाद्य सामग्री: दूध, रोटी, पराठा, छेना, पनीर पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है।

    स्वास्थ्य सेवाएं: हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस टैक्स-फ्री हो गए हैं।

    दवाइयां: कैंसर समेत गंभीर बीमारियों की 33 दवाएं अब टैक्स फ्री होंगी।

    ऑटोमोबाइल: छोटी कारें, 350cc तक की मोटरसाइकिल और थ्री-व्हीलर पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है।

    सीमेंट और निर्माण सामग्री: सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

    किसानों और उद्योगों को कैसे होगा फायदा?

    किसानों और छोटे उद्योगों के लिए यह बदलाव काफी राहत लेकर आए हैं।

    • ट्रैक्टर और खेती-बाड़ी की मशीनों पर टैक्स 12% से घटकर 5% हुआ।
    • उर्वरक और जैव कीटनाशक अब सस्ते होंगे।
    • कपड़ा उद्योग को राहत: मैनमेड फाइबर और यार्न पर टैक्स 18% से घटाकर 5% किया गया।
    • नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण जैसे सोलर कुकर और पवन चक्की पर टैक्स घटकर 5% रह गया है।

    लग्जरी और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर बढ़ा टैक्स

    जहां आम लोगों और किसानों को राहत दी गई है, वहीं हानिकारक और लग्जरी उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया गया है।

    • तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और सिगरेट पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा।
    • बड़ी कारें, यॉट और निजी विमान भी इसी कैटेगरी में शामिल होंगे।

    प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया

    पीएम नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर कहा कि जीएसटी सुधारों से आम जनता, किसान, एमएसएमई, महिलाएं और युवा सभी वर्गों को फायदा होगा। इससे कारोबार करना आसान होगा और नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनेगी।

    कब से लागू होंगे नए नियम?

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नए जीएसटी स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स अभी लागू नहीं होगा, इसे बाद में लागू किया जाएगा।

    ये भी पढ़ें: GST Tax Slabs : अब सिर्फ दो GST स्लैब- 5% और 18%, जानें किन सामानों पर कितना लगेगा टैक्स?

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    Manisha Dhanwani
    By Manisha Dhanwani
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