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नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने दायर किया आवेदन

जबलपुर। नगरीय निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव का कार्यकाल समाप्त होने व नए चुनाव कराए जाने को लेकर निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया है। जिसमें कहा गया है कि जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर बेंच में कई याचिकाएं उक्त चुनाव से संबंधित विचाराधीन हैं, जिनमें कई में अंतरिम आदेश भी हुए हैं, ऐसे में अंतरिम राहतों को छोड़कर अन्य स्थानों पर चुनाव कराए जाने की राहत देते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं। क्योंकि चुनाव कराना उनका संवैधानिक दायित्व है। इसके साथ ही कहा गया कि आरक्षण संबंधी  याचिकाओं का जल्द निराकरण किया जाए, यदि चुनाव के बाद आरक्षण में कोई फेरबदल हुआ तो पूरा चुनाव प्रभावित होगा। निर्वाचन आयोग की ओर से दायर किए गए आवेदन में कहा गया है कि जिन निकायों में आरक्षण को चुनौती दी गई है उन्हें छोड़कर चुनाव की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही कहा गया है कि जिला पंचायत अध्यक्षों के जल्द आरक्षण करने राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं, ताकि अक्टूबर तक पंचायत चुनाव कराए जा सकें। निर्वाचन आयोग के आवेदन में कहा गया है कि वह अक्टूबर में पंचायत चुनाव कराना चाहते है, जिसके लिए उनकी पूरी तैयारी भी है, लेकिन गृह विभाग ने उन्हें पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, इसलिए उक्त चुनाव नवंबर माह के बाद कराए जाएं।

हमारी पूरी तैयारी, कोविड-19 नियमों की गाइड लाइन भी जारी

निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए आवेदन में कहा गया है कि उनकी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है, इसके साथ ही कोविड-19 के गाइड लाइन के तहत ही चुनाव कराए जाएंगे। इस संबंध में चुनाव आयोग की ओर से पूरी जानकारी न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। साथ ही राहत चाही गई कि और कोई आवश्यक दिशा-निर्देश न्यायालय जारी कर सकता है। उक्त आवेदन निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने हाईकोर्ट में दायर किया है।
Piyush Singh Rajput
By Piyush Singh Rajput

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