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शाम 5 बजे तक खत्म करनी होगी रैली: कांग्रेस की रैली को अनुमति, लेकिन माननी होंगी दिल्ली पुलिस की ये शर्तें

दिल्ली में 1 नवंबर 2026 को कांग्रेस और INDIA गठबंधन की रैली प्रस्तावित है। दिल्ली कांग्रेस रैली के लिए पुलिस ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की अनुमति बरकरार रखी है। हालांकि, रामलीला मैदान रैली के आयोजन से पहले जमीन के मालिक प्राधिकरण की मंजूरी जरूरी है। Delhi Police NOC के साथ 12 शर्तें जुड़ी हैं। इनमें CCTV निगरानी, भीड़ प्रबंधन, यातायात और भाषणों से संबंधित नियम शामिल हैं।
शाम 5 बजे तक खत्म करनी होगी रैली: कांग्रेस की रैली को अनुमति, लेकिन माननी होंगी  दिल्ली पुलिस की ये शर्तें

दिल्ली कांग्रेस रैली 1 नवंबर 2026 को रामलीला मैदान में प्रस्तावित है। दिल्ली पुलिस ने आयोजन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की अनुमति बरकरार रखी है। हालांकि, आयोजकों को जमीन के मालिक प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। पुलिस ने आयोजन के लिए 12 शर्तें निर्धारित की हैं।

कांग्रेस और INDIA गठबंधन की पार्टियां इस रैली की तैयारी कर रही हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। आयोजकों ने इसके लिए 5 अक्टूबर को आवेदन दिया था। पुलिस ने 17 अक्टूबर 2026 के पत्र में अपनी शर्तें स्पष्ट की थीं।

Congress Rally Delhi को लेकर पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़े निर्देश दिए हैं। इनमें भीड़ नियंत्रण, CCTV कैमरे, पार्किंग और भाषणों की निगरानी शामिल है। आयोजकों को तय समय के भीतर कार्यक्रम समाप्त करना होगा।

दिल्ली कांग्रेस रैली पर पुलिस का रुख

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 25 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 तक रामलीला मैदान की बुकिंग के संबंध में NOC की अनुमति बरकरार है। पुलिस ने कानून-व्यवस्था के नजरिए से आयोजन पर आपत्ति नहीं जताई है। हालांकि, इसके लिए निर्धारित शर्तों का पालन जरूरी है।

Delhi Police NOC मिलने का अर्थ यह नहीं है कि जमीन की बुकिंग अपने आप पूरी हो गई। आयोजकों को जमीन के मालिक प्राधिकरण से अलग मंजूरी लेनी होगी। उपलब्ध जानकारी में उस प्राधिकरण की अंतिम मंजूरी का विवरण नहीं दिया गया है।

पुलिस शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई

पुलिस का पत्र आयोजन की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर केंद्रित है। इसमें रैली के समय और आयोजकों की जिम्मेदारियों का उल्लेख है। पुलिस ने शर्तों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है।

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रामलीला मैदान रैली में CCTV अनिवार्य

पुलिस ने रामलीला मैदान में निगरानी के लिए पर्याप्त CCTV कैमरे लगाने को कहा है। प्रवेश और निकास द्वारों पर कैमरे होने चाहिए। मंच, बैठने की जगहों और आसपास के इलाकों में भी निगरानी जरूरी है। कैमरों में रिकॉर्डिंग की सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा, कम से कम पांच स्क्रीन वाला मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना होगा। आयोजकों को CCTV कंट्रोल रूम भी स्थापित करना होगा।

पानी और शौचालयों की व्यवस्था

रैली में आने वाले लोगों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए पानी के टैंकरों की व्यवस्था करनी होगी। शौचालय भी पर्याप्त संख्या में होने चाहिए। महिलाओं के लिए अलग शौचालय उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य कार्यक्रम के दौरान लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना है।

स्वयंसेवकों की पहचान जरूरी

आयोजकों को कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त स्वयंसेवक तैनात करने होंगे। उनकी पहचान के लिए एक जैसी पोशाक या समान बैज जरूरी होगा। इससे व्यवस्था संभालने वाले स्वयंसेवकों की पहचान आसानी से हो सकेगी।

शाम 5 बजे तक खत्म होगी रैली

पुलिस के निर्देश के मुताबिक, रैली 1 नवंबर को शाम 5 बजे तक समाप्त करनी होगी। आयोजक निर्धारित समय सीमा को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद प्रतिभागियों की वापसी शुरू करनी होगी।

रैली से पहले या बाद में किसी प्रतिभागी को मैदान में रात बिताने की अनुमति नहीं होगी। बसों, कारों और टेम्पो को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़ा करना होगा। पार्किंग के लिए यातायात इकाई के निर्देशों का पालन जरूरी है।

शांति और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी

पुलिस ने रैली शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने की शर्त रखी है। आयोजकों को हिंसा, अव्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा रोकने के उपाय करने होंगे। सभी लागू कानूनों और नियमों का पालन भी जरूरी है। आयोजकों को पुलिस अधिकारियों के निर्देश मानने होंगे। इनमें एसीपी और कमला मार्केट थाने के एसएचओ के निर्देश शामिल हैं। शर्तों का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

भाषणों पर भी लागू होंगी शर्तें

पुलिस ने जाति, धर्म और रंग के आधार पर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाली टिप्पणियों पर रोक लगाई है। भाषणों से शांति या कानून-व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आयोजकों को मंच से होने वाले संबोधनों पर निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

भड़काऊ या डराने-धमकाने वाला भाषण दिए जाने पर आयोजकों को तत्काल कार्रवाई करनी होगी। पुलिस के पत्र के अनुसार, ऐसे मामले में पब्लिक एड्रेस (PA) सिस्टम बंद करना होगा। संबंधित वक्ता को मंच से हटाना भी जरूरी होगा।

मार्च निकालने और जानकारी देने के नियम

पुलिस ने रामलीला मैदान से किसी दूसरे स्थान की ओर मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी है। आयोजकों को आमंत्रित लोगों और स्वयंसेवकों की सूची उपलब्ध करानी होगी। कार्यक्रम का मिनट-दर-मिनट विवरण भी देना होगा।

इसके अलावा, आयोजकों को बसों की संख्या और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी देनी होगी। पुलिस अधिकारियों के अतिरिक्त निर्देशों का पालन करना भी जरूरी होगा। इन नियमों का उद्देश्य आयोजन के दौरान व्यवस्था बनाए रखना है।

Congress Rally 2026 के लिए क्या जरूरी?

Rally Permission से जुड़े निर्देशों में सुरक्षा, यातायात और सार्वजनिक सुविधाओं पर जोर दिया गया है। आयोजकों को सभी 12 शर्तों का पालन करना होगा। जमीन के मालिक प्राधिकरण की मंजूरी भी जरूरी है।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने NOC की अनुमति बरकरार रखी है। इसे रैली के लिए सभी आवश्यक मंजूरियां पूरी होने के बराबर नहीं माना जा सकता। आयोजन की अंतिम स्थिति जमीन संबंधी मंजूरी और निर्धारित शर्तों के पालन पर निर्भर करेगी।

Jitendra Shrivastava
By Jitendra Shrivastava

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