PM आवास योजना के मकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर, MP हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जबलपुर। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान को गिराने के प्रशासनिक आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस मनिन्दर एस भट्टी की सिंगल बेंच ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया। मामले में अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।
पड़ोसी ने लगाया रास्ते पर अतिक्रमण का आरोप
मामला मैहर जिले के ग्राम हरनामपुर का है। यहां रहने वाले किसान शनि दयाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के मुताबिक, उन्हें वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने की अनुमति और जमीन आवंटित की गई थी। उनका प्लॉट खसरा नंबर 27 पर स्थित है। याचिकाकर्ता के पड़ोस में रहने वाली गीता पांडेय ने आरोप लगाया था कि शनि दयाल ने उनके आने-जाने के रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है। इस शिकायत के आधार पर प्रशासन ने मकान गिराने का नोटिस जारी कर दिया था।
किसान ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
शनि दयाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि प्रशासन ने जमीन की वास्तविक स्थिति की जांच किए बिना ही मकान गिराने का नोटिस जारी कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट से राहत मांगी थी। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित मिश्रा ने पक्ष रखा।
हाईकोर्ट ने नोटिस पर लगाई रोक
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस मनिन्दर एस भट्टी की सिंगल बेंच ने किसान के मकान को गिराने के संबंध में जारी नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी। अब मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। इस आदेश के बाद फिलहाल प्रशासन किसान के मकान को गिराने की कार्रवाई नहीं कर सकेगा।




















